इरफान अली लारी की रिपोर्ट
देवरिया। जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि जिन व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1356 और 1359 फसली में गोंड जाति के रूप में अंकित है, उनके लिए सभी तहसीलों में सुगमता पूर्वक जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जनजाति मोर्चा देवरिया के जिला अध्यक्ष विजय कुमार गोंड और अन्य सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए गए एक पत्र के बाद की गई है।
इस पत्र में बताया गया कि देवरिया जिले की विभिन्न तहसीलों में गोंड समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में पहले से ही गोंड जाति के रूप में दर्ज हैं। खासतौर पर लेखपालों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया न किए जाने के कारण जनजाति समाज के युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
जिलाधिकारी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सभी तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन व्यक्तियों का जाति विवरण वर्ष 1356 और 1359 फसली में गोंड के रूप में दर्ज है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई देरी न की जाए। इस आदेश का स्वागत भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा देवरिया के जिला महामंत्री पंकज सिंह गोंड, रवि कुमार गोंड, उपाध्यक्ष शिवा जी शाह, मीडिया प्रभारी विकास गोंड और सोशल मीडिया प्रभारी राकेश कुमार गोंड ने किया है।
यह निर्णय गोंड समाज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे वे शिक्षा और नौकरी में मिलने वाले आरक्षण का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे।