आजमगढ़ में खुले में शराब पीने पर अब जेल जाना पड़ सकता है। एसएसपी के निर्देश पर 237 लोगों पर पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। शराब दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है।
संवाददाता: जगदम्बा उपाध्याय
आजमगढ़: यदि आप खुले में शराब पीने के आदी हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना अब सीधे आपको जेल पहुंचा सकता है। जनपद आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के स्पष्ट निर्देश के बाद पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है।
इस क्रम में, प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक नगर/यातायात के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 237 व्यक्तियों को पुलिस एक्ट की धारा 34 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई जिले भर में अलग-अलग स्थानों पर चलाए गए अभियान के दौरान की गई।
शराब दुकानों पर भी कड़ी नजर
सिर्फ शराब पीने वालों पर ही नहीं, बल्कि उन दुकानदारों पर भी पुलिस की पैनी नजर है जो अपने दुकानों के आस-पास लोगों को खुले में शराब पीने की छूट दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी दुकान के सामने खुले में शराब पीते हुए लोग पाए गए, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने की अपील
पुलिस विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर शराब न पीएं और न ही ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित करें। यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है।
आजमगढ़ पुलिस की यह पहल न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम है, बल्कि समाज में अनुशासन और गरिमा की भावना भी जागृत करती है। अगर आप शराब पीते हैं, तो इसे घर या लाइसेंस प्राप्त स्थल पर ही सीमित रखें, वरना अगली बार आपको भी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।