सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद पर गोरखपुर कोर्ट ने फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने लगातार अनुपस्थिति पर SSP को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
संजय कुमार वर्मा की रिपोर्ट
गोरखपुर कोर्ट ने सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है।
यह कार्रवाई तब हुई जब बार-बार समन और वारंट जारी किए जाने के बावजूद सांसद ने कोर्ट में हाजिरी नहीं दी।
दरअसल, यह पूरा मामला 25 जनवरी 2020 का है, जब आयुध विभाग के लिपिक सुनील कुमार गुप्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कैंट थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था।
FIR के अनुसार, सपा सांसद ने जो DBBL गन (डबल बैरल बंदूक) इस्तेमाल की, उसका लाइसेंस बेचू यादव नामक व्यक्ति के नाम पर जारी था।
हालांकि, जांच में यह साफ हुआ कि बेचू यादव की मौत पहले ही हो चुकी थी, और लाइसेंस कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उपयोग में लाया गया था।
इसके बाद, पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना कर यह निष्कर्ष निकाला कि सांसद ने मृतक के नाम पर जारी फर्जी लाइसेंस का दुरुपयोग किया है।
आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है, लेकिन सांसद अब तक एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं।
इसी वजह से, कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है।
साथ ही, सपा सांसद की अगली पेशी सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी गोरखपुर के SSP को सौंपी गई है।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगली सुनवाई में आरोपी की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।