अंजनी कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों से उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आग्रह पर उठे विवाद को और हवा देते हुए, मुजफ्फरनगर पुलिस ने आज घोषणा की कि उन्होंने सभी दुकानदारों से स्वेच्छा से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का अनुरोध किया है, ताकि किसी भी ‘भ्रम’ से बचा जा सके।
मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं है, बल्कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने कहा, “श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान, पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़िये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ते हरिद्वार से जल लेकर मुजफ्फरनगर जिले से गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र महीने के दौरान, कई लोग, खासकर कांवड़िये, अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं।”
उन्होंने आगे बताया कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कांवड़ मार्ग पर विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के नाम इस प्रकार रखे हैं, जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई। ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने वाले होटलों, ढाबों और दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करें। इस आदेश का उद्देश्य किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं है, बल्कि मुजफ्फरनगर जिले से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोपों का प्रतिकार और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना है। यह व्यवस्था पहले भी लागू रही है।
विपक्षी दलों ने इस कानून को मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने वाला कदम बताते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस आदेश को “राज्य प्रायोजित कट्टरता” बताया, जबकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी तुलना रंगभेद और हिटलर के शासनकाल के दौरान जर्मनी में यहूदी व्यवसायों के बहिष्कार से की।
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आदेश की आलोचना की है। इस आदेश के तहत, सभी खाद्य पदार्थ की दुकानों और ठेले वालों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना होगा। ओवैसी ने इस कदम की तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और हिटलर के जर्मनी में ‘जूडेनबॉयकॉट’ से की है।
ओवैसी ने मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक सिंह का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एसएसपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में सभी भोजनालयों, होटलों, ढाबों और ठेलों को अपने मालिकों या दुकान चलाने वालों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम कांवड़ियों के बीच किसी भी भ्रम को दूर करने और भविष्य में किसी भी आरोप से बचने के लिए उठाया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। एसएसपी ने कहा कि हर कोई अपनी मर्जी से इस आदेश का पालन कर रहा है।
समाजवादी पार्टी (सपा) के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस कदम को “सामाजिक अपराध” करार दिया और अदालतों से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि यदि मालिक का नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते हो, तो इससे क्या पता चलेगा। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सरकार की मंशा की जांच करनी चाहिए तथा उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में जल, विद्युत, शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल हुए।
Author: samachar
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