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भूमि और मकान अतिक्रमण के साथ भाजपा सांसद के विरुद्ध डकैती का मामला दर्ज, पढिए पूरी खबर

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चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट

गोंडा। एमपी/ एमएलए न्यायालय के आदेश पर मकान व भूमि पर कब्जा करने, डकैती सहित अन्य धाराओं में गोंडा के भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भइया, मनकापुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, तत्कालीन निरीक्षक अपराध अरुण कुमार राय समेत 12 लोग नामजद किए गए हैं जबकि 50-60 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा लिखा गया है।

मनकापुर की गुरबचन कौर ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके ससुर मोहर सिंह ने मुहल्ला भगत सिंह नगर में मकान का निर्माण कराया था। मकान के भीतरी हिस्से में गुरुद्वारा स्थापित है। ससुर की मौत के बाद मकान पति के नाम हो गया। अब मकान उनके नाम है।

एएसपी ने दिए थे जांच के आदेश

आरोप लगाया कि 13 सितंबर 2023 को मनकापुर निवासी भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह आरोपियों संग पहुंचे। मकान खाली करने की धमकी दी। कहा कि इस भूमि को खरीद लिया है। इसकी सूचना तत्कालीन एएसपी को दी। उन्होंने क्षेत्राधिकारी मनकापुर को जांच का आदेश दिया।

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15 सितंबर को निरीक्षक अरुण कुमार राय पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और मकान खाली करने की धमकी दी। 16 सितंबर को कानपुर के इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट लालनगर निवासी कुलवंत कौर, उनके बेटे जसविंदर सिंह, फैजाबाद के मनिंदर पाल, अंग्रेज सिंह, सहदेव यादव, अमन यादव, इरफान खान, रिजवान खान, प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया।

प्रभारी निरीक्षक ने उल्टा पीड़ित को दी थी धमकी

पीड़िता गुरबचन कौर ने कहा कि तत्कालीन एसपी को सूचना दिया। उन्होंने कोतवाल सुधीर कुमार सिंह को सहायता का निर्देश दिया, लेकिन प्रभारी निरीक्षक ने उल्टा उनके पुत्रों को ही जेल भेजने को धमकी दी। पुलिस की कार्रवाई न होने से निराश होकर उसने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की शरण ली। बाद में मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर मुकदमा करने का आदेश हुआ।

मनकापुर कोतवाल राजकुमार सरोज ने बताया कि गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह समेत 12 नामजद व 50-60 अज्ञात के खिलाफ डकैती समेत अन्य धाराओं में मुकदमा किया गया है।

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गत सितंबर में उच्च न्यायालय ने तत्कालीन निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, तत्कालीन अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय को जिले से हटाकर किसी अन्य जिले में तैनात करने व मुकदमा करने का आदेश दिया था, लेकिन मुकदमा न होने पर पीड़िता ने एमपी/एमएलए कोर्ट की शरण ली।

कोर्ट ने 18 जनवरी को आरोपितों पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस पर बुधवार को न्यायालय के आदेश पर कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भइया, कुलवंत सिंह, जसविंदर सिंह उर्फ गोल्डी, महिंदर पाल सिंह, अंग्रेज सिंह, सहदेव यादव, अमन यादव, इरफान खान, जीशान जिस्सू खान, रिजवान खान, सुधीर कुमार सिंह, अरुण कुमार राय व 50-60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया गया है।

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Author: samachardarpan24

जिद है दुनिया जीतने की

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