छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने तकनीकी आपत्ति को खारिज किया। कोर्ट ने कहा- याचिका में पर्याप्त तथ्य हैं, अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
हरीश चन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अहम मोड़ लेते हुए, हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज करने की याचिका को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिका में पर्याप्त तथ्य और सामग्री मौजूद हैं, अतः इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी एवं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव में विजय बघेल को हार का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात उन्होंने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की।
गंभीर आरोप और दस्तावेजी साक्ष्य
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण का भी सहारा लिया। याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य और दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए हैं और निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।
कोर्ट का फैसला और अगली सुनवाई
पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कोर्ट में याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में मामले की सुनवाई लायक सामग्री है, इसलिए कार्यवाही जारी रहेगी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की गई है।