डीपी रात्रे की रिपोर्ट
बलौदाबाजार। जिलें में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम,1985 की धारा 4 के तहत कलेक्टर डोमन सिंह ने आज 8 मार्च से लेकर 15 मई 2022 तक जिला बलौदाबाजार -भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति उक्त नियम के अंतर्गत जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार एवं जिले के अन्य अनुविभाग मुख्यालय की तहसील में अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा तथा अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा दी जावेगी। लेकिन यह अनुमति किसी भी परिस्थितियों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच की अवधि के लिए नहीं दी जा सकेगी।
Author: samachar
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