उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की बेटियों के विवाह हेतु राज्य सरकार ₹20,000 की आर्थिक सहायता दे रही है। जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और अंतिम तिथि।
अर्जुन वर्मा की रिपोर्ट
देवरिया प्रदेश सरकार द्वारा समाज के निर्धन तबके के उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं की श्रृंखला में “शादी अनुदान योजना” एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और कम्प्यूटरीकृत है। इच्छुक लाभार्थी http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें, आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है, बशर्ते यह उसी वित्तीय वर्ष में हो।
प्रमाणपत्रों की सूची इस प्रकार है
आय प्रमाण पत्र (जिसमें ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक न हो)
जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह कार्ड, वर-वधू की उम्र से संबंधित प्रमाण (जैसे आधार कार्ड), आवेदक व पुत्री का संयुक्त फोटो, इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि विवाह के समय वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष हो। साथ ही, एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी हेतु ही यह अनुदान प्रदान किया जाएगा।
सत्यापन प्रक्रिया एवं अंतिम चरण
ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित ब्लॉक या तहसील स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पात्रता की पुष्टि के उपरांत आवेदन को अग्रसारित किया जाएगा। इसके बाद, आवेदक को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी विभागीय कार्यालय में जमा करनी होगी।
अंततः, जिला प्रशासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब नागरिकों (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन करें और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएं।