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वाराणसी

तहखाने में कल से होगी पूजा पाठ… ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

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अंजनी कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग में व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। 

कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। बता दें कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद के नीचे है, जोकि 1993 से ही पूजा बंद थी।

तहखाना में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले तहखाना का शुद्धिकरण किया जाएगा। गणेश पूजन के साथ तहखाने में भगवान शिव की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएगी। पूजा के दौरान भगवान सूर्य समेत पांच देवताओं की पूजा की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार संबंधित केस पर बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को भगवान की नियमित पूजा के आदेश की प्रति डीएम को भेज दी गई है। इसके साथ ही नवंबर 1993 से बंद तहखाने में पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। वाराणसी डीएम को फैसला ईमेल कर दिया गया है।

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कोर्ट के फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा- पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कराएगा। 

गुरुवार को पूजा-पाठ के लिए पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी। तहखाने में पूजा की मंजूरी मिलने के बाद हिंदू पक्षकार सोहनलाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में 7 दिन के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी। यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।

नेताओं ने दी अपनी प्रतिक्रिया

वाराणसी कोर्ट का फैसला आते ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि काशी आज बम- बम बोल रहा है। कोर्ट में आस्था का सम्मान हुआ है। कोर्ट के फैसले ने हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया है। यह हार्दिक स्वागत वाला फैसला है। वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कोर्ट का आदेश स्वागतयोग्य है। संतों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अब बाबा भोले का मंदिर बनेगा।

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Author: samachardarpan24

जिद है दुनिया जीतने की

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