रिपोर्ट- संजय सिंह राणा
चित्रकूट – रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर निवासी लवलेश तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद जो मूल रूप से रामपुर गांव का निवासी हैं सभी अभिलेख दस्तावेज निवास संबंधी पैतृक समय से ग्राम रामपुर अंकित है साथ ही सन 1997 से लवलेश तिवारी गांव मैं लगातार कोटेदार रहे हैं जो कूट रचित दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी करके डबल बैरल का लाइसेंस हासिल किया था जिसपर शिकायत होने पर लाइसेंस जमा कर दिया गया लेकिन धोखाधड़ी करके डबल बैरल लाइसेंस हासिल करने वाले लवलेश तिवारी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है l
शिकायत कर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे कानपुर से इनके संबंध होना बताया जा रहा है जिनके संपर्क में रहकर लवलेश तिवारी के द्वारा सन 2003 में कूट रचित धोखाधड़ी प्रतिरूपण एवं चित्रकूट जिले के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौबस्ता कानपुर से डबल बैरल लाइसेंस 995 वर्ष 2003 में हासिल कर लिया गया था साथ ही अनैतिक तरीके से करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित की गई है l
इस संबंध में शिकायत कर्ता व ऑल इंडिया परमानेंट एंटी करप्शन इंडिया के मेंबर डी.डी. यादव के द्वारा इसका खुलासा किया गया और शिकायतें भी की गई तत्पश्चात संबंधित का डबल बैरल लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार जमा करा दिया गया l
एंटी करप्शन इंडिया के मेंबर डी. डी. यादव के अनुसार क्षेत्रीय पुलिस थाना एवं जिला चित्रकूट पुलिस विभाग को जनसुनवाई के माध्यम से कई शिकायतें भी पंजीबद्ध की गई हैं इसमें उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कूट रचित धोखाधड़ी कर दस्तावेज तैयार करके यदि डबल बैरल लाइसेंस फर्जी तरीके से प्राप्त करता है और स्थानीय जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा करता है तो डबल बैरल लाइसेंस बंदूक जमा करने मात्र से उसका अपराध माफ नहीं हो जाता है जिसके कारण लवलेश तिवारी पर विधि संगत एफ आई आर दर्ज किया जाना चाहिए परंतु क्षेत्रीय पुलिस थाना एवं क्षेत्राधिकारी के द्वारा जनसुनवाई शिकायतों की आख्या में यह कहकर कि संबंधित व्यक्ति की लाइसेंस जमा करा ली गई है परंतु उसके किए गए फर्जीवाड़े धोखाधड़ी प्रतिरूपण चार सौ बीसी किए गए अपराध के मामले में पुलिस विभाग कुछ भी कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है जो कानूनी तौर पर पूरी तरह से गलत है l
शिकायत कर्ता ने यह भी कहा कि अगर कोई भी चोर पकड़ने पर यदि वह माल वापस कर देता है तो क्या ऐसे में उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे ऐसी परिस्थिति में लवलेश चंद्र तिवारी निवासी ग्राम रामपुर जिला चित्रकूट पर क्षेत्रीय थाना रैपुरा में एफ आई आर दर्ज किया जाना चाहिए और यही मांग जनसुनवाई ऐप के माध्यम से शिकायत कर की गई है l
शिकायतकर्ता डी.डी. यादव मेंबर एंटी करप्शन इंडिया का यह साफ कहना है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संबंधित व्यक्ति लवलेश तिवारी की पुलिस विभाग से मिलीभगत होने से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरह से प्रकरण में अनदेखी की जा रही है l
शिकायतकर्ता के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया की इस प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को भी ईमेल के माध्यम से अवगत करा दिया गया है और यदि कार्यवाही नहीं की जा रही तो ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के समक्ष आवेदन पेश कर विधि संगत कार्यवाही के लिए आईपीसी धारा 156 के तहत निवेदन पत्र पेश करते हुए कार्यवाही के लिए विधि संगत निर्देश प्राप्त किया जाएगा l
Author: samachar
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