जगदम्बा उपाध्याय की रिपोर्ट
आजमगढ़। हाईकोर्ट इलाहाबाद के एडवोकेट को कागज के बंडल में तांबा का लोटा देकर तीस लाख रुपये की ठगी करने वाले को गंभीरपुर थाने की पुलिस गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का चालान कर जेल भेजवा दी।
सीओ सदर शुभम अग्रवाल ने बताया की प्रेम प्रकाश यादव (एडवोकट हाईकोर्ट इलाहाबाद ) सा.सिंघड़ा थाना गम्भीरपुर ने दो अगस्त को गंभीरपुर थाने में तहरीर दिए। जिसमें आरोप है कि विनोद विष्ट पुत्र भागे सिंह विष्ट B-10,JN1/58 नक्षत्र सोसाईटी,सेक्टर-09 वाशी नवी मुम्बई महाराष्ट्र से मेरी जान पहचान पहले से है।
विनोद विष्ट जो फिल्म बनाने का काम करते हैं। उक्त फिल्म निर्माण में मुझसे निवेश करने के लिए बात चीत किये थे। बात चीत के क्रम में विभिन्न तिथियों में रुपया 30,00,000/- विभिन्न खातों के माध्यम से मुझसे लिए। इसी दौरान आरोपी विनोद विष्ट व उसके दो साथी अविनाश गोला फ्लैट सं. बी 104 जयसिंहपुर बृन्दावन मथुरा, विरेन्द्र सिंह एवं जगमोहन सिंह मकान सं.218 गली सं.05 गोरा नगर थाना बृन्दावन मथुरा पहुंचे।
यह लोग एक आर्टिकल किमती धातु बताकर मेरे फार्म हाउस सिंघड़ा आकर बताये कि उक्त किमती धातु के बदले रुपये 50,00,000/- दे दिये जाते हैं। तो पैसे के एवज में इसे आपके पास गिरवी रख देगें। उक्त सामान के बदले तथा फिल्मों में निवेश के नाम पर अभियुक्तगण द्वारा मुझसे कुल रुपये 30,00,000/-प्राप्त किया गया है। जब सामान को खोलकर देखा गया तो रुई में लिपटा हुआ एक तांबे का लोटा निकला। इस प्रकार आरोपीगण उपरोक्त द्वारा छल कपट से धन हड़पने के उदेश्य से मेरे साथ धोखा किया गया है। घटना के संबंध में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गयी।
शनिवार को चौकी प्रभारी गंभीरपुर उपनिरीक्षक अनुपम जायसवाल ने मुख्य आरोपी विनोद विष्ट को दयालपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। शेष दो आरोपियों की तलाश जारी है।
Author: samachar
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