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November 23, 2024 10:17 am

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निकाय चुनाव मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिए विस्तृत निर्देश

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जगदम्बा उपाध्याय की रिपोर्ट 

आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विशाल भारद्वाज ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतगणना कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषदो/ नगर पंचायतों के अध्यक्ष/सदस्य पदों की मतगणना दिनांक 13 मई 2023 को प्रातः 08:00 बजे मतगणना प्रारम्भ होगी।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्री विशाल भारद्वाज ने स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य हेतु आयोग द्वारा निर्देश दिये है। उक्त के क्रम में उन्होंने समस्त रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों में प्रत्याशियों एवं मतगणना एजेण्टों की संख्या काफी अधिक होती है, जिसके कारण मतगणना केन्द्रों पर अधिक संख्या में प्रत्याशियों एवं एजेण्टों के आने के कारण उन्हें मतगणना कक्षों की जानकारी प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। मतगणना केन्द्रों पर नगरीय निकायवार एवं वार्डवार जिन-जिन कक्षों में मतगणना होगी, उसका मानचित्र तैयार कर मतगणना परिसर के प्रमुख स्थलों पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाय, जिससे प्रत्याशियों/मतगणना एजेण्टों व मतगणना कार्य में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को मतगणना कक्ष एवं टेबुल पर पहुँचने में असुविधा न हो।

मतगणना का कार्य प्रातः 08:00 बजे प्रारम्भ होगा। प्रातः 07:00 बजे तक मतगणना कार्य में लगे हुए सभी मतगणना सुपरवाइजर व मतगणना सहायक अपने से सम्बन्धित मतगणना कक्षों में पहुँच जायेंगे।

प्रातः 07:00 बजे प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं / मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केन्द्र के परिसर में प्रवेश हेतु अनुमति दी जायगी। जिन वार्डो की मतगणना पहले प्रारम्भ होगी, उन वार्डो के सदस्य पद के प्रत्याशियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं/ मतगणना अभिकर्ताओं को सम्बन्धित मतगणना कक्षों में प्रवेश करने दिया जायगा, शेष वार्डो के सदस्य पद के प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं / मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना परिसर में अलग बैठने की व्यवस्था शामियाना लगाकर की जायगी।

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी / निर्वाचन अभिकर्ता / मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्षों में मतगणना प्रारम्भ होने से मतगणना समाप्ति तक उपस्थित रह सकते हैं। मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर मतगणना कार्य में लगे हुए सभी अधिकारी / कर्मचारी एवं प्रत्याशी / निर्वाचन अभिकर्ता/ मतगणना अभिकर्ता के प्रवेश हेतु उनके पहचान पत्र के आधार पर ही अन्दर जाने की अनुमति सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा दी जायगी। प्रवेश द्वार पर शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी भी तैनात किये जायेंगे।

प्रत्येक मतगणना केन्द्र में यथासम्भव दो प्रवेश द्वार की व्यवस्था की जायगी, एक प्रवेश द्वार निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए अधिकारी / कर्मचारी तथा दूसरा प्रवेश द्वार प्रत्याशी / निर्वाचन अभिकर्ता / मतगणना अभिकर्ता के जाने हेतु नियत किया जायेगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना टेबुल पर एक समय में प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता में से कोई एक उपस्थित रह सकता है।

उन्होंने कहा कि निर्धारित मतगणना केन्द्र पर जितनी टेबुल लगाकर मतगणना करायी जानी है, उसकी संख्या तथा प्रत्येक टेबुल पर गणना किये जाने वाले वार्डों को अंकित करते हुए एक सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी जाय और उससे समस्त प्रत्याशियों को भी अवगत करा दिया जाय।

प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों / कर्मचारियों के वाहनों के पार्किंग की समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जायगी। इसी प्रकार प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं / मतगणना एजेण्टों के वाहनों हेतु मतगणना केन्द्र के 200 मीटर के दूर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जायगी और पर्याप्त मात्रा में यातायात पुलिस की व्यवस्था की जायगी जिससे आवागमन बाधित न हो।

कोई भी प्रत्याशी या उनका एजेण्ट मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, लैपटाप व टैबलेट आदि लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे।गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना कार्य में लगे हुए अधिकारियों / कर्मचारियों तथा प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं / गतगणना अभिकर्ताओं के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी। पर्याप्त मात्रा में जनपद में उपलब्ध टैंकर को भराकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सभी मतगणना केन्द्रों पर सुनिश्चित करायी जायगी। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा हेतु सभी मतगणना केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों की टीम पर्याप्त दवाओं के साथ उपलब्ध रहेगी। मतगणना केन्द्र पर एम्बुलेन्स की भी व्यवस्था की जायगी।

प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर आग से बचाव हेतु अग्निशमन यन्त्र की भी व्यवस्था की जायगी। मतगणना परिसर में केन्द्रीयकृत एक ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउडस्पीकर) इस प्रकार लगाया जाय कि वहाँ से मतगणना व्यवस्था सम्बन्धी सूचनाओं को उद्घोषित (Announce) करने पर पूरे मतगणना परिसर एवं मतगणना कक्षों में आवाज स्पष्ट रूप से सुनायी पड़े। इस कार्य हेतु एक भिज्ञ अधिकारी की डयूटी लगायी जाय, जिसके द्वारा मतगणना केन्द्र पर सभी नगरीय निकायों एवं वार्डो को मतगणना हेतु निर्धारित भवनों / कक्षों की जानकारी बीच-बीच में दी जायगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि केन्द्रीयकृत ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउडस्पीकर) को मतगणना कक्षों से भी जोड़ा जाय।मतगणना प्रारम्भ होने पर समय-समय पर मतगणना प्रगति की घोषणा ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउडस्पीकर) के माध्यम से की जायगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में होने वाली मतगणना की वीडियोग्राफी करायी जायगी। जनपदों में सभी मतगणना केन्द्रों पर जितने कक्षों में मतगणना का कार्य कराया जायगा, उतनी संख्या में वीडियो / डिजिटल कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी। मतगणना कार्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर रिटर्निंग अधिकारी तथा मतगणना केन्द्र पर उपस्थित कार्यपालक मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित करके विवाद का निराकरण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रेक्षक को भी सूचित करेंगे। प्रत्येक वार्ड के सदस्य की मतगणना समाप्त होने के पश्चात ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउडस्पीकर) के माध्यम से मतगणना परिणाम की घोषणा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पूर्णतः सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही की जायगी तथा बिजयी उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जायगा। इसके उपरान्त दूसरे वार्ड के सदस्य पद के मतपेटिकाओं की गणना प्रारम्भ की जायगी। इसी प्रकार आगे के वार्डों में भी यही प्रक्रिया अपनायी जायगी।

अध्यक्ष पदों की मतगणना प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रत्येक चक्र की मतगणना समाप्त होने पर चक्रवार परिणाम तैयार कर सभी प्रत्याशियों / एजेण्टों को उनके पक्ष में पड़े मतों को बताया जायगा, मतगणना समाप्त होने के उपरान्त परिणाम की घोषणा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पूर्णतः सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही की जायगी तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर मतगणना परिणाम तैयार कर विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र निर्गत किया जायगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात विजयी प्रत्याशी तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रायः जुलूस निकाले जाते हैं, जिसके कारण जनसामान्य को काफी असुविधा होती है तथा विजय जुलूसों के कारण प्रत्याशियों, उनके समर्थकों तथा हारे हुए प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के मध्य विवाद उत्पन्न होने के कारण शान्ति भंग की सम्भावना बनी रहती है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मतगणना के फलस्वरूप निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरान्त किसी भी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जायगा। इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबन्धित किया जाय।

मतगणना सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं एवं शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी दिये जाने हेतु सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की एक बैठक करके उन्हें आयोग के निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाय, जिससे मतगणना कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

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Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

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