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लखनऊ

भूमाफियाओं का कहर और प्रापर्टी डीलरों के आतंक से मुक्ति पाने यह परिवार दर दर भटक

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कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट 

लखनऊ ।  भूमाफियाओ तथा प्रॉपर्टी डीलरों का आतंक इन दिनों अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है।  गरीब परिवारों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी आम हो गई। 

ताजा मामला सरोजिनी नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत लक्ष्मण खेड़ा मजरा व पोस्ट चंद्रावल थाना बिजनौर से सामने आया है।  क्षेत्र का रहने वाला पीड़ित सुनील पुत्र विष्णु अपने सैकड़ो लोगो के साथ आज दिनांक 13/07/2022 को सरोजनी नगर तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ से अपनी न्याय की गुहार लगाते हुए भूमाफियाओ से लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ आरोप लगाया। पीड़ित ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जबरन दबंगई के बल पर जेसीबी मशीन के माध्यम से अवैध निर्माण कराकर कब्जा करना चाहते हैं। जब प्रार्थी के द्वारा विरोध किया गया तो दबंग सैकड़ों लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

सूत्रों की माने तो पीड़ित के कथनानुसार पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान चंद्रावल दबंगों एवं प्रॉपर्टी डीलर हमारी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं जिसमें अपनी भूमि खसरा नंबर 541 स्थित ग्राम चंद्रावल परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर लखनऊ की भूमि प्रार्थी के बाबा स्वर्गीय मदारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रार्थी के बाबा बंथरा थाने में चौकीदार थे। इस बात को ध्यान में रखकर एडीएम साहब एवं एसपी साहब के आदेश पर प्रधान और लेखपाल द्वारा पट्टा दिया गया था जिसका खसरा नंबर 541 में प्रार्थी की बोरिंग है। प्रार्थी सुनील के बाबा स्वर्गीय मदारी की हत्या दिनांक 03/11/1975 मे रात के अंधेरे की गई। जिसमे वरिष्ठ अधिकारियो ने परिवार की स्थित देखकर भूमि आवंटन दिनांक 28/02/1976 मे प्रार्थी के पिता को भूमिका पट्टा किया गया था जब से प्रार्थी के परिवार उक्त भूमि पर निरंतर का बीज है जबकि प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में खतौनी में अमल दरामत हेतु बाद संख्या-919 न्यायालय मे विचाराधीन है। किंतु दबंग भूमाफियाओ एवं रसूखदार लोगो ने राजस्व विभाग के अधिकारियो से सांठगांठ करके न्यायालय से मूल पत्रावली गायब करा दी गई।

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वाद संख्या 919/2009 तारीख एवं पेशी दिनांक 06/07/2009 मे लगी थी। वर्तमान मे उपरोक्त खसरा नंबर 541 का अमल दरामत हेतु मुकदमा उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर न्यायालय के समकक्ष दिनांक 27/07/2022 नियत है जबकि मुकदमा नंबर-14555  पीड़ित स्वयं खसरा नंबर 541 का पीड़ित वादी है लेकिन पीड़ित परिवार की न सुनते हुए श्याम और नरेश पुत्र गण स्वर्गीय जगन्नाथ लक्ष्मण खेड़ा मजरा चन्द्रावल तहसील सरोजिनी नगर लखनऊ उपरोक्त खसरे मे धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का आदेश माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी द्वारा पारित कर दिया गया।

षड्यंत्र के तहत विधि विरुद्ध तरीके से दबंग प्रॉपर्टी डीलर भू माफिया राकेश कुमार यादव पुत्र योगेश कुमार प्रॉपर्टी डीलर पता एफ/60 साउथ सिटी रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश भूमाफिया मुनव्वर पुत्र पुततू इमरान एवं रिजवान पुत्र इबबन मुजीब पुत्र नफीस अजय यादव उर्फ बाड़ू छोटू पुत्र नरेश गोलू पुत्र राजबहादुर पता सरैया एवं 10 से 12 अज्ञात लोगों ने गरीब पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन भूमि पर अवैध निर्माण करा रहे थे। पीड़ित परिवार के द्वारा उप जिला अधिकारी सरोजिनी नगर से तत्काल कब्जे को रोकने के लिए गुहार लगाई। उप जिला अधिकारी सरोजनी नगर के द्वारा मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी बिजनौर को सख्त निर्देश देते हुए तत्काल निर्माण कार्य रोकने के लिए निर्देशित किया। 

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Author: samachardarpan24

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