जीशान मेंहदी की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद ही लखीमपुरखीरी जिले की पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को फिर से धर दबोचा। 2021 में उनके खिलाफ मोहम्मदी पुलिस थाने में दो समुदायों के बीच वैमस्य बढ़ाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। लखीमपुरखीरी की कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद जुबैर को 11 जुलाई को पेश होने का आदेश जारी किया था।
लखीमपुरखीरी में यह केस आशीष कुमार कटियार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि जुबैर ने ट्विटर पर गलत खबर फैला कर दो समुदायों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए के तहत केस दर्ज किया था। जिले के एसपी संजीव सुमन ने कहा कि जेल अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो जुबैर को कोर्ट में पेश करें।
जुबैर को दो दिन पहले ही दिल्ली से सीतापुर लाया गया था। उन्हें बीते सप्ताह दर्ज एक केस के सिलसिले में जेल में रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को लोकल कोर्ट में पेश किया था। उन्हें वहां से 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था। जेल अधीक्षक सुरेश सिंह का कहना था कि शुक्रवार सुबह पुलिस ने जुबैर को हिरासत में लिया था। लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसे वापस जेल लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 5 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन अभी उनके खिलाफ दिल्ली और लखीमपुरखीरी में दर्ज केसों को लेकर वारंट लंबित चल रहे थे।
लखीमपुरखीरी की पुलिस ने शुक्रवार को ही लोकल कोर्ट से जुबैर की अरेस्ट को लेकर वारंट हासिल कर लिया था। पुलिस ने ये वारंट सीतापुर की जेल में भेजा था। उधऱ जुबैर के वकील ने उनकी अरेस्ट की पुष्टि करते हुए कहा है कि वो कोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि पुलिस जुबैर के खिलाफ बदनीयती से काम कर रही है। वो उन्हें किसी भी सूरत में जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती।
Author: samachar
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