नौशाद अली की रिपोर्ट
गोंडा। सरकारी खाद्यान्न में गड़बड़ी करने वाले कोटेदारों के विरूद्ध डीएम मार्कण्डेय शाही का एक्शन जारी है। वितरण में गड़बड़ी करने पर इटियाथोक के कोटेदार दिलीप कुमार दूबे के विरूद्ध एफआईआर, तेलियाकोट रूपईडीह के कोटेदार गया प्रसाद का अनुबंध निलम्बित करने तथा महादेवा कला विकासखण्ड रूपईडीह के कोटेदार रवि प्रताप के विरूद्ध एनसीआर दर्ज कराने की कार्यवाही की है।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार माह दिसम्बर 2021 से माह मार्च 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को प्रत्येक माह खाद्यान्न के साथ-साथ 01 कि0ग्रा0 खाद्य तेल, 01 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक एवं 01 कि0ग्रा0 साबूत चना का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दुकान से सम्बद्ध कार्डधारकों को शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी भी उचित दर विक्रेता के वितरण के विरुद्ध आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा मामलों की जांच खाद्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से कराई गई। इसी क्रम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक तहसील सदर द्वारा क्षेत्र भ्रमण करते हुए विभिन्न उचित दर दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच में पायी गयी गंभीर अनियमितताओं के फलस्वरूप तहसील सदर के विकासखंड इटियाथोक के उचित दर विक्रेता दिलीप कुमार दूबे द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में गंभीर अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप उसके विरुद्ध थाना इटियाथोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इसी प्रकार विकासखण्ड रूपईडीह अन्तर्गत ग्राम पंचायत तेलियाकोट के विक्रेता श्री गया प्रसाद द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप उसके उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र निलंबित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में यह कहा जा रहा है कि विक्रेता रवि प्रताप ग्राम पंचायत महादेवा कला विकासखंड रूपईडीह व अन्य के द्वारा एक व्यक्ति को राशन के लिये मारा गया है। मामले की जांच 25 जनवरी को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा की गयी। जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा अभी तक ब्लाक गोदाम से खाद्यान्न का उठान नहीं किया गया है। घटना 23 जनवरी के सायंकाल की बतायी जा रही है। जिस स्थान पर घटना हुई है, वह दुकान से लगभग 500 मीटर दूर है। मौके पर लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि किसी आपसी विवाद में विक्रेता एवं सम्बन्धित के बीच कहासुनी हुई थी। इसका खाद्यान्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति राजकुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद द्वारा नीशू पाण्डेय, रवि व बबलू पाण्डेय के विरूद्ध 24 जनवरी को थाना खरगूपुर में एन0सी0आर0 सं0-0028/2022 दर्ज कराया गया है।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को पुनः सचेत करते हुए निर्देशित किया है कि वे अपने दुकान से सम्बद्ध कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का नियमानुसार वितरण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी उचित दर विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अनियमितता, घटतौली, कालाबाजारी की जाती है, तो उनके विरूद्ध दुकान निलम्बन एवं निरस्तीकरण के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। जांच की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।
Author: samachar
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