सीबीएसई संबद्धता नियमों में बदलाव: 2026-27 सत्र से अब राज्य सरकार की एनओसी के बिना भी स्कूल कर सकेंगे आवेदन। जानिए नई प्रक्रिया, नियम और आवश्यक दस्तावेज।
अंजनी कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट
प्रयागराज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया में अब निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है। आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई संबद्धता के लिए राज्य सरकार की अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) अब अनिवार्य नहीं होगी। यह बदलाव खासकर उन विद्यालयों के लिए फायदेमंद होगा जो तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से समय पर एनओसी प्राप्त नहीं कर पाते थे।
अब क्या बदला है?
अब सरस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि किसी स्कूल के पास राज्य सरकार की एनओसी नहीं है, तो भी वह आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में सीबीएसई संबंधित राज्य सरकार को पत्र भेजकर 30 दिन के भीतर टिप्पणी या आपत्ति देने का अवसर देगा। यदि इस अवधि में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो बोर्ड 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि देकर दोबारा पत्र भेजेगा। कुल 45 दिन के भीतर भी यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती, तो माना जाएगा कि राज्य को संबद्धता देने पर आपत्ति नहीं है। इसके बाद संबद्धता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इन दस्तावेजों की रहेगी अनिवार्यता
हालांकि, भवन की स्थिति के लिए लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग, और भूमि की वैधता के लिए राजस्व विभाग की रिपोर्ट पहले की तरह अनिवार्य रहेगी।
सीबीएसई ने जारी की अधिसूचना
इस महत्वपूर्ण बदलाव के संबंध में सीबीएसई ने आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
इससे स्पष्ट है कि बोर्ड स्कूलों की संबद्धता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में गंभीर है।