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26 March 2025 7:17 pm

स्थायी लोक अदालत में मिले त्वरित और सुलभ न्याय – अच्छे लाल गुप्त

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स्थायी लोक अदालत में त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय प्राप्त करें। परिवहन, संचार, बिजली, बीमा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक मामलों का समाधान सुलह-समझौते या गुण-दोष के आधार पर किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें!

मऊ। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छे लाल गुप्त ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जनपदवासी अब त्वरित और सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यह अदालत न्यायालय परिसर स्थित एडीआर बिल्डिंग में संचालित होती है, जहां किसी भी वाद के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। पीड़ित स्वयं एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या न्यायालय के समक्ष रख सकता है।

सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित न्याय

स्थायी लोक अदालत में न्याय प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है।

1. पहला चरण: पक्षकारों के बीच सुलहवार्ता कराई जाती है।

2. दूसरा चरण: अधिकतर मामलों का निपटारा सुलह-समझौते के माध्यम से हो जाता है।

3. तीसरा चरण: यदि सुलह संभव न हो, तो अदालत गुण-दोष के आधार पर निर्णय सुनाती है।

सबसे खास बात यह है कि सुलह-समझौते के तहत निस्तारित मामलों में दोनों पक्षों की जीत होती है और किसी की हार नहीं होती।

कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं?

स्थायी लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है, जिनमें शामिल हैं:

परिवहन सेवाएँ: हवाई जहाज, ट्रेन, बस, जलमार्ग से यात्री या माल परिवहन से जुड़े विवाद।

संचार सेवाएँ: डाक, तार, टेलीफोन से संबंधित शिकायतें।

यूटिलिटी सेवाएँ: बिजली, बीमा और स्वच्छता से जुड़े मामले।

स्वास्थ्य सेवाएँ: अस्पताल, मेडिकल स्टोर से जुड़े विवाद।

स्थानीय प्रशासन: जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से संबंधित शिकायतें।

अन्य विवाद: वे सभी मामले जिनमें आपराधिक पहलू नहीं हो और दोनों पक्ष सुलह-समझौते के जरिए हल निकालना चाहते हों।

जनपदवासियों के लिए एक अनुकूल समाधान

स्थायी लोक अदालत सस्ती, त्वरित और सरल न्यायिक प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे आम नागरिक बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया में उलझे न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि अनावश्यक कानूनी खर्चों से भी राहत मिलती है।

यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और उसका तेजी से समाधान चाहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत में अपना आवेदन देकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

➡️जगदम्बा उपाध्याय की रिपोर्ट

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