इरफान अली लारी की रिपोर्ट
देवरिया । अपर जिला (मजिस्ट्रेट-राजस्थ)/मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया के न्यायालय से 04 लोगों को माह-सितम्बर 2023 में 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण है, जिनका जिले में रहना शान्ति और आम जन के दृष्टिकोण से उचित नही है।
बरियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड न0-13 बरियारपुर खास के निवासी रामकृपाल गिरी पुत्र हरिवंश गिरी तथा शंभू गिरी, हरिवंश गिरी एवं पुष्कर गिरी पुत्र रामबेलास गिरी को आपराधिक कृत्य हेतु 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
Author: samachar
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