नौशाद अली की रिपोर्ट
बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायलय की स्पेशल कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 26 दिन में फैसला सुना दिया। मामले में नामजद आरोपी दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 53 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने इस मामले में कहा कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बच्चे खेल रहे थे। उसी दौरान विनोद कुमार मौर्य मोटरसाइकिल से आया। उसने 12 वर्षीय बच्ची को बेल तोड़ने के बदले 10 रुपए देने का लालच दिया। इसके बाद वो बच्ची को लेकर गांव के पास के राजापुर भरिया जंगल में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। रात होने तक जब बच्ची घर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की।
परिजनों को जानकारी मिली कि विनोद उसे अपने साथ जंगल ले गया है। बच्ची के परिजन उसे खोजते हुए जंगल पहुंचे। बच्ची खून से लथपथ पड़ी मिली। इसके बाद पीड़िता के पिता ने नगर कोतवानी में विनोद के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 30 जून को चार्जशीट दायर की। दोनों तरफ से कई गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायलय की विशेष कोर्ट के जज जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपों को सही माना। आरोपी विनोद कुमार मौर्य उर्फ बिन्नी निवासी ग्राम दुबौलिया को आजीवन कारावास और 53 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
Author: samachar
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