अब्दुल मोबीन सिद्दीकी की रिपोर्ट
बलरामपुर (उतरौला)। उप जिलाधिकारी उतरौला संतोष कुमार ओझा ने बताया कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की गई 20 करोड़ 25 लाख की परिसंपत्तियों गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) अंतर्गत पर जब्त/ कुर्क करने की कारवाही की गई है। जिसमें की पेट्रोल पंप भी शामिल है जिसकी कीमत 7 करोड़ 50 लाख रुपए हैं।
पूर्व विधायक अनवर हाशमी की सादुल्लाह नगर में 4 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यवसायिक मकान गाटा संख्या-577 कुल भूमि- 0.097 हे॰, 5 करोड़ 90 लाख रुपए का व्यवसायिक निजी अस्पताल, गाटा संख्या-1694 कुल भूमि 0.05 7 हे॰, एक करोड़ 25 लाख रुपए का व्यवसायिक मकान, गाटा संख्या-1673 कुल भूमि 0.008 हे॰, 7 करोड़ 50 लॉक रुपए का पेट्रोल पंप गाटा संख्या- 719, 721, 722,723, कुल भूमि 0.117 हे॰, 01 करोड़ 10 लाख का पुराना भवन गाटा संख्या 761,762 कुल भूमि-0.053 हे॰ परिसंपत्तियों गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत जब्त/कुर्क की गई है।
Author: samachar
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