‘विशाल’ से शादी, ‘ताबिश’ का छल: भाजपा नेता से शादी का सच निकला ‘विशाल’ धोखा, अब परिवार पछता रहा है

372 पाठकों ने अब तक पढा

चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट

अमरोहा के नौगांव सादात से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य ताबिश असगर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू युवती से विवाह किया और बाद में उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। यही नहीं, आरोप यह भी है कि उन्होंने युवती को जान से मारने की साजिश रची और पहाड़ से धक्का देकर हत्या करने का प्रयास किया।

कैसे हुआ धोखे का खुलासा?

यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता ने नोएडा के सेक्टर-113 थाने में 3 दिसंबर 2024 को शिकायत दर्ज करवाई। युवती के अनुसार, 4 साल पहले उसकी ताबिश से फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई थी। ताबिश ने अपनी पहचान “विशाल राणा” के नाम से बताई और खुद को राजपूत जाति का हिंदू बताया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं।

20 दिसंबर 2021 को दोनों की सगाई हिंदू रीति-रिवाज से हुई। इस सगाई समारोह में ताबिश का भाई भी मौजूद था, जिसने खुद को “वासु राणा” बताया। 22 फरवरी 2023 को गाजियाबाद के एक मैरिज हॉल में हिंदू युवती और ताबिश (जो उस समय खुद को विशाल राणा बता रहा था) का विवाह संपन्न हुआ। इस शादी में युवती के परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे।

शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। कुछ समय बाद ताबिश ने कोर्ट मैरिज की बात कही और युवती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ले गया। यहां कागजात देखने के बाद युवती को पता चला कि विशाल राणा दरअसल ताबिश असगर है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि सगाई के समय वासु राणा बनकर मौजूद युवक वास्तव में वसीम था।

धर्म परिवर्तन का दबाव और गर्भपात

सच्चाई सामने आने के बाद ताबिश ने युवती पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। युवती के मना करने पर ताबिश ने उसे धमकियां दीं। फरवरी 2024 में जब युवती गर्भवती हुई, तो ताबिश ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया। परेशान होकर युवती मायके लौट गई। कुछ समय बाद ताबिश उसे मनाकर वापस ले आया, लेकिन फिर से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा।

हत्या की कोशिश

18 नवंबर 2024 को ताबिश युवती को घुमाने के बहाने उत्तराखंड के रामनगर ले गया। वहां उसने युवती को पहाड़ से धक्का देकर मारने की कोशिश की। खुद को बचाने के दौरान दोनों में हाथापाई हुई, जिसमें युवती के हाथों में चोटें आईं। किसी तरह जान बचाकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में ताबिश असगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 313 (गर्भपात के लिए मजबूर करना), 506 (आपराधिक धमकी) और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद ताबिश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

यह मामला न केवल लव जिहाद की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि धार्मिक पहचान छिपाकर धोखाधड़ी से विवाह और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करता है।

samachardarpan24
Author: samachardarpan24

जिद है दुनिया जीतने की

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top