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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा, यौन उत्पीड़न के मामले में जांच पर सवाल

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नौशाद अली की रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा। बृज भूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते उन्होंने इस मामले में दर्ज दस्तावेजों और नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है।

अर्थशास्त्री मनोज कुमार ओहरी ने किसानों की भर्ती से जुड़े एक अन्य मामले में नोटिस भी जारी किया है, और इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।

सिंह, जो भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, पर पिछले साल कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 

मई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी दर्ज की थी। 21 मई को, निचली अदालत ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद, सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है।

सिंह की याचिका में दावा किया गया है कि जांच सही ढंग से नहीं की गई थी और इसे पक्षपाती तरीके से अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि यह जांच उनके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है और उन्हें बिना कारण न्यायिक प्रक्रिया में फंसाया गया है। 

उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं, जिन्हें एकसाथ जोड़कर पेश किया जा रहा है, जबकि ये घटनाएँ स्वतंत्र हैं और किसी सतत श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं।

सिंह ने यह भी कहा है कि कुछ आरोप ऐसी घटनाओं से जुड़े हैं, जो भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई थीं। पुलिस ने पहले उच्च न्यायालय में कहा था कि इस याचिका पर विचार नहीं किया गया है। 

इस मामले में सह आरोपी और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आपराधिक धमकी देने का आरोप है।

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samachardarpan24
Author: samachardarpan24

जिद है दुनिया जीतने की

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