इरफान अली लारी की रिपोर्ट
देवरिया। जिले के एक ग्राम सभा में राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के सहयोग से कुछ लोग खलिहान की भूमि पर अतिक्रमण कर स्थाई निर्माण करा रहे थे। ग्राम प्रधान ने जब इसका विरोध किaया तो आरोपियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और पंचायत भवन में तोड़ फोड़ भी की। ग्राम प्रधान की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट ने भटनी पुलिस को राजस्व निरीक्षक और 3 लेखपालों समेत 15 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जिले के भटनी थाना क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी चंचल शुक्ला पुत्र मार्कण्डेय शुक्ला गांव के निर्वाचित प्रधान हैं। गांव के कुछ लोग खलिहान और पंचायत भवन की भूमि पर अवैध कब्जा करके स्थाई निर्माण करा रहे थे। ग्राम प्रधान चंचल शुक्ला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने निर्माण रुकवा दिया।17 जुलाई 2023 की रात में आरोपियों द्वारा पुनः अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जाने लगा तो ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के सहयोग से निर्माण रुकवा दिया।
19 जुलाई को बिना किसी आदेश के हलका लेखपाल पवन सिंह, राजस्व निरीक्षक अशोक तथा लेखपाल श्री प्रकाश यादव और हरीश भारती विवादित स्थल पर पहुंचे और गांव के अजीत गौड़ से उलझ गए। बात बात में ही उसको पीटकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा मामला शांत कराए जाने के बाद भूमि की पैमाइश शुरू हुई।
सीजेएम कोर्ट ने दिया आदेश
ग्राम प्रधान चंचल शुक्ला ने लेखपालों और राजस्व निरीक्षक द्वारा गलत पैमाईश कर खलिहान और पंचायत की भूमि पर कब्जा कराए जाने और मारपीट के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए भटनी पुलिस को सिसवा गांव के हलका लेखपाल पवन कुमार सिंह, लेखपाल श्री प्रकाश यादव, लेखपाल हरीश भारती, राजस्व निरीक्षक अशोक तथा योगेंद्र, सचिन और गुलाब आदि के विरुद्ध मारपीट, बलवा, तोड़फोड़ और लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।