चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के 3.30 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर वर्ष 2023-24 के लिए 6.75 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।
ब्याज की धनराशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। मई और जून के बिल में उपभोक्ताओं को ब्याज की धनराशि कम कर बिल बिजली कंपनियां जारी करेंगी।
विद्युत अधिनियम-2003 में दिए गए प्राविधानों के तहत उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष उनकी जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज को देने का आदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने जारी कर दिया है। बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि के तहत 4500 करोड़ रुपये जमा है। जिस पर करीब 303 करोड़ रुपये ब्याज बन रहा है, जिसे बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को देंगी।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आदेश जारी करने के लिए पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार व निदेशक कामर्शियल एके श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया है। उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह आगामी बिजली बिलों में देख लें कि उन्हें ब्याज की धनराशि दी गई है अथवा नहीं। कोई दिक्कत होने पर परिषद से संपर्क कर सकते हैं।
अवधेश वर्मा ने बताया है कि उपभोक्ताओं को वर्ष 2023-24 में उनकी जमा सिक्योरिटी पर एक अप्रैल 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित 6.75 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। निदेशक कामर्शियल के मुताबिक इसी महीने के अंतिम सप्ताह से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज का समायोजन उनको मिलने वाले बिजली बिल में दिखने लगेगा।
उदाहरण
एक किलोवाट के कनेक्शन पर 20 रुपये 25 पैसे मिलेगा ब्याज
यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन एक किलोवाट का है तो उसकी सिक्योरिटी धनराशि 300 रुपये बिजली कंपनियों के पास जमा है। इस सिक्योरिटी राशि पर उपभोक्ता को करीब 20 रुपये 25 पैसा ब्याज मिलेगा। यह धनराशि उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित (घटा कर) कर बिल आएगा। इसी प्रकार कनेक्शन भार जितना होगा ब्याज की धनराशि उसी के हिसाब से बढ़ कर मिलेगी।
Author: samachar
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