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11 March 2025 10:54 pm

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गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन की 29 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

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जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट

आजमगढ़ जिले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन की लगभग 29 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई बुधवार को राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त उपस्थिति में संपन्न हुई।

गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

गंभीरपुर थानाध्यक्ष बसंत लाल के अनुसार, निजामाबाद थाने में मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन (निवासी घुरीपुर), साहबे आलम (निवासी मस्जिदिया), अबू खालिद (निवासी मस्जिदिया) और शबनम खातून (पत्नी बबलू उर्फ मो. शेख, निवासी हुसैनाबाद) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की विवेचना में पाया गया कि आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन गो-तस्करी में संलिप्त है और उसने अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से एक जमीन की खरीदारी की थी।

अवैध धन से खरीदी गई जमीन कुर्क

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन ने 16 मार्च 2022 को अवैध रूप से अर्जित धन से ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद, आजमगढ़ में इफ्तेखार अहमद (निवासी धुरीपुर, थाना निजामाबाद) की परती जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। राजस्व विभाग ने उक्त भूमि का मूल्यांकन कर इसकी कीमत 28,90,000 रुपये निर्धारित की थी। चूंकि यह संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी, इसलिए इसे कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी आजमगढ़ के समक्ष धारा 14(1) के तहत रिपोर्ट भेजी गई।

जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई

जिलाधिकारी आजमगढ़ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 30 जनवरी 2025 को आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। डीएम के आदेश पर बुधवार को पुलिस टीम ने तहसीलदार निजामाबाद की मौजूदगी में उक्त जमीन को कुर्क कर लिया।

पुलिस प्रशासन की यह कार्रवाई आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त संदेश देती है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन आगे भी ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाने के लिए तत्पर है।

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