जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट
मऊ: जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत शिक्षण संस्थानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर सत्यापन के अभाव में छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए सम्बंधित शिक्षण संस्थान व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
सत्यापन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने जानकारी दी कि शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए नवीन समय सारिणी जारी की गई है। इसके तहत:
सत्यापन की अवधि: 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक।
जिम्मेदार इकाइयाँ: विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसी और जिला विद्यालय निरीक्षक।
प्रक्रिया
संबंधित नोडल अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वास्तविक छात्रों की प्रमाणिकता का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे।
अयोग्य छात्रों को ब्लॉक किया जाएगा ताकि वे योजना का अनुचित लाभ न उठा सकें।
शिक्षण संस्थानों के लिए कड़े निर्देश
जनपद में संचालित सभी दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि:
जिन संस्थानों के पाठ्यक्रम, सीटें और छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेंसी / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं की गई है, वे तत्काल अपने अभिलेखों के साथ नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
संस्थानों को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।
यदि सत्यापन समय सीमा के भीतर नहीं किया गया और इसके कारण छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हुए, तो पूरा दायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान पर होगा।
छात्रों के भविष्य से न खेलें शिक्षण संस्थान
यह योजना छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए संस्थानों को समय पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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Author: जगदंबा उपाध्याय, मुख्य व्यवसाय प्रभारी
जिद है दुनिया जीतने की