Explore

Search
Close this search box.

Search

18 March 2025 11:15 pm

नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण 11 से 25 मार्च तक, पात्र लाभार्थी उठाएं लाभ

202 पाठकों ने अब तक पढा

जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट

मऊ: जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि घोषित कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2025 के सापेक्ष खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण 11 मार्च से 25 मार्च 2025 तक किया जाएगा।

कौन-कौन लाभार्थी होंगे पात्र?

इस योजना के तहत, अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) नि:शुल्क मिलेगा।

पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा।

अन्त्योदय कार्डधारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के सापेक्ष चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उचित दर विक्रेताओं के लिए दिशानिर्देश

सभी उचित दर विक्रेताओं को अपनी दुकान के सूचना पट्ट पर इस वितरण की सूचना प्रदर्शित करनी होगी।

लाभार्थी निर्धारित तिथियों के भीतर अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

यह वितरण पूरी तरह नि:शुल्क होगा और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क की मांग अवैध होगी।

लाभार्थियों से अपील

प्रशासन ने अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त करें। यदि किसी लाभार्थी को खाद्यान्न वितरण में कोई समस्या होती है, तो वह जिला पूर्ति विभाग से संपर्क कर सकता है।

▶️सभी समाचारों से अपडेट रहें समाचार दर्पण के साथ

Leave a comment