सोनू करवरिया की रिपोर्ट
नरैनी। कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दहेज उत्पीड़न के मामले में पति, ससुर, सास, जेठ सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता तबस्सुम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।
रंजीतपुर गांव की निवासी तबस्सुम ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए शिकायती पत्र में अपने साथ हुए उत्पीड़न की जानकारी दी। तबस्सुम का विवाह 3 अक्टूबर 2021 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार कालिंजर थाना क्षेत्र के रनखेरा गांव निवासी बाबू के पुत्र राजा बेटा के साथ हुआ था। विवाह के समय तबस्सुम के पिता ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार दान-दहेज में नकद राशि और जेवरात दिए थे।
हालांकि, विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज में एक बाइक की मांग शुरू कर दी। जब तबस्सुम के पिता ने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई तो ससुराल वालों ने गाली-गलौज और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। विदाई कराने में भी उन्होंने आनाकानी की। तबस्सुम के पिता ने हाथ जोड़कर ससुराल पक्ष से बेटी को विदा करने की विनती की और आश्वासन दिया कि अगर उनकी बेटी सुखी रहेगी तो वह किसी तरह से अतिरिक्त दहेज की व्यवस्था कर लेंगे।
विदाई के बाद ससुराल में तबस्सुम को दहेज की कमी के कारण तरह-तरह की यातनाएं दी गईं। उसे खाना न देना, कमरे में बंद कर देना, घर के अन्य सदस्यों से बात न करने देना और गाली-गलौज करना रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। तबस्सुम ने इन अत्याचारों को अपने पिता की हालत देखकर सहन किया, इस उम्मीद में कि समय के साथ हालात बेहतर होंगे।
इस दौरान तबस्सुम ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम तौसीब है, जो अब दो साल का है। लेकिन ससुराल पक्ष की प्रताड़ना में कोई कमी नहीं आई। पिछले महीने की 24 तारीख को ससुराल वालों ने तबस्सुम को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तबस्सुम ने इस घटना की शिकायत कालिंजर थाने और कोतवाली में की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई।
पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद कोतवाली प्रभारी राममोहन राय ने जानकारी दी कि आरोपी राजा बेटा (पति), बाबू (ससुर), गुड्डू और शमशाद (जेठ) तथा चुन्नी (सास) के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।