ठाकुर बख्श सिंह की रिपोर्ट
आगरा। दीवानी परिसर में सीजेएम के न्यायालय में सोमवार को बंदी ने अपनी जमानत याचिका नहीं माने जाने की गुहार लगाई। जेल में बंद विनय वर्मा उर्फ बिल्लू वर्मा ने हाथरस पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उसे मुठभेड़ में मार डालेगी। इसलिए उसे जमानत नहीं करानी।
बंदी के अनुसार उसके भाई पर दबाव बना कर जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल कराया गया है। सुनवाई के बाद सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने जमानत याचिका निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।
सोमवार को कोर्ट में पेशी पर आए बदमाश विनय वर्मा उर्फ बिल्लू ने सीजेएम अचल प्रताप सिंह से अपनी जमानत याचिका खारिज करने की अपील कर दी। बिल्लू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार शर्मा, रमाशंकर शर्मा और राहुल शर्मा ने कहा कि हाथरस के बिल्लू वर्मा पर 2019 में थाना हरीपर्वत में चौथ वसूली का मुकदमा विचाराधीन है। 2023 से गिरफ्तारी वारंट जारी थे। 6 जून 2024 को सीजेएम कोर्ट में समर्पण कराया था।
बिल्लू के स्वजन ने लगाए आरोप
हाथरस पुलिस उसकी जमानत कराकर अपनी हिरासत में लेना चाहती थी। इसके लिए हाथरस पुलिस ने बिल्लू वर्मा के भाई मोनू वर्मा पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल की। उसका हाथ तक तोड़ दिया। भाई से जबरन जमानत याचिका दाखिल कराई है। सीजेएम कोर्ट में पुलिस करीब पौने दो बजे तक बिल्लू को नहीं लाई।
अधिवक्ताओं की पहल पर कोर्ट ने बिल्लू को दीवानी स्थित बंदी गृह से बुलवाया और अपने सामने पेशी कराई। बिल्लू ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए सीजेएम से गुहार लगाई कि उसकी जमानत मंजूर न की जाए। हाथरस पुलिस उसे मुठभेड़ में मार डालेगी। बंदी की फरियाद पर कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया है।
बिल्लू का था सराफा बाजार में खौफ
2012 में बिल्लू वर्मा के नाम का सराफा बाजार में खौफ था। कई सर्राफों से गैंग चौथ वसूल चुका था। सराफा कमेटी के एक पदाधिकारी को गोली मारने में भी उसका नाम सामने आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो कई और सर्राफों के नाम टारगेट की सूची में उसने गिनाए। बाद में सराफा कमेटी के पदाधिकारी को गोली मारने की घटना में वह बरी हो गया।
Author: samachar
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