ठाकुर बख्श सिंह की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न को और खास बनाने के लिए राज्य के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के संचालन समय में विस्तार किया है। विभाग के निर्देशानुसार, दिसंबर महीने के तीन विशेष अवसरों—24, 25 और 31 दिसंबर को शराब और बीयर की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह समयावधि आम दिनों की तुलना में एक घंटे अधिक है, क्योंकि सामान्य दिनों में दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं।
आदेश का विवरण
उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने 12 दिसंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया, जिसे सभी जिलाधिकारियों और संबंधित लाइसेंस प्राधिकरणों को भेजा गया। इस आदेश के अनुसार:
1. 24 दिसंबर (क्रिसमस ईव) और
2. 25 दिसंबर (क्रिसमस डे)
3. 31 दिसंबर (नए साल की पूर्व संध्या)
इन तीनों दिनों पर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।
जश्न और सुरक्षा के बीच संतुलन
नए साल के आगमन और क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पार्टियों और आयोजनों में शामिल होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष आयोजन होते हैं, जहां शराब की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में आबकारी विभाग को राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना रहती है।
हालांकि, इस दौरान सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, नए साल और क्रिसमस पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी जाती है। नागरिकों को भी अपील की जाती है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं।
जनहित में अपील
आबकारी विभाग ने लोगों को नए साल का जश्न जिम्मेदारी से मनाने की सलाह दी है। सभी से आग्रह है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए शराब के सेवन के बाद वाहन न चलाएं। जिम्मेदार व्यवहार के साथ ही त्योहार का आनंद उठाएं।