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November 22, 2024 4:37 am

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राष्ट्रीय लोक अदालत: देवरिया में सुलह समझौते के लिए जागरूकता वाहन रवाना

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इरफान अली लारी की रिपोर्ट

जनपद देवरिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह ने ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह कार्यक्रम दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत के महत्व और इसके द्वारा किए जाने वाले सुलह समझौते के प्रभावी परिणामों पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस, विशेष रूप से निर्धन वर्ग, को न्याय सुलभ कराना है। यह न्याय प्रणाली का एक सशक्त माध्यम है जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों को सरलता और शीघ्रता से निपटा सकते हैं।

छोटे फौजदारी मामलों में दोष स्वीकार करके लोग अपने मामलों का त्वरित निपटारा कर सकते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है।

जागरूकता वाहन के माध्यम से पूरे जनपद में लोक अदालत के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। इस वाहन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोक अदालत की जानकारी और विधिक सेवा के लाभ पहुंचाए जाएंगे।

यह वाहन 30 और 31 अगस्त 2024 को सभी विकास खंडों और तहसीलों में प्रचार-प्रसार करेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।

कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सभी न्यायिक अधिकारियों और संबंधित विभागों से राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत मामलों, बैंक वसूली के मामलों, मोटर दुर्घटना मुआवजा याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, जल और सर्विस से संबंधित मामले, राजस्व और सिविल वाद एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया जाएगा।

इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, लीगल डिफेंस काउंसिल, बैंक कर्मी तथा कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। सभी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।

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Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

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