आर के मिश्रा की रिपोर्ट
परसपुर गोण्डा। थाना क्षेत्र परसपुर अन्तर्गत ग्राम पुरैना में 2005 से 2008 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर रहकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने मामला उस समय प्रकाश में आया, जब एक व्यक्ति ने जन सूचना अधिकार के तहत इसकी सूचना माँगी।
इस मामले को लेकर प्रार्थी ने थाना परसपुर, पुलिस अधीक्षक गोण्डा, जिलाधिकारी गोण्डा, सीडीओ गोण्डा, बाल विकास परियोजना निदेशक लखनऊ को पत्र भेजकर इसकी शिकायत किया। कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने थक हार कर माननीय न्यायालय की शरण लिया। जिसमे आरोप लगाया गया कि परसपुर ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पुरैना में वर्ष 2005 से 2008 तक उमा देवी नामक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर कार्यरत थी। नियुक्ति के समय उसने हाईस्कूल का अंकपत्र दाखिल किया था। चयन के समय वह नाबालिग थी। उसकी वास्तविक जन्मतिथि हाईस्कूल अंक पत्रानुसार 15 जुलाई 1989 है। छलकपट, जालसाज करके विभाग को धोखा देकर अपने लाभ के लिये हाईस्कूल अंकपत्र में छेड़छाड़ करके जन्मतिथि 15 जुलाई 1989 की जगह पर तीन नवम्बर 1983 दर्शाते हुए अपने आपको बालिग साबित कर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर नियुक्ति हासिल करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
सूचनाधिकार के तहत मांगी गई सूचना में हाईस्कूल अंक पत्र में उसकी जन्मतिथि तीन नवम्बर 1983 है। इस बाबत प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय में आदेश पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
Author: samachar
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