हीरा मोटवानी की रिपोर्ट
रायगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायगढ़ ने संजीव पांडे, वरिष्ठ कर सहायक, आयकर विभाग रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए बिग बाजार को आदेश दिया है कि वह संजीव पांडे को उनकी मेंबरशिप की राशि वापस करे। इसके साथ ही आयोग ने बिग बाजार को 1000 रुपये क्षतिपूर्ति और 1000 रुपये वाद व्यय भी देने का निर्देश दिया है।
इस मामले की जानकारी के अनुसार, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने देश के कई शहरों में बिग बाजार के नाम से रिटेल स्टोर खोला था। इसका मुख्यालय नॉलेज हाउस, श्याम नगर, विक्रोली लिंकरोड, जोगेश्वरी ईस्ट, मुंबई में स्थित है। बिग बाजार ने अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष योजना चलाई थी, जिसके अंतर्गत एक कार्ड जारी किया गया था। इस योजना के तहत ग्राहकों से 11,000 रुपये की राशि ली गई थी, और इस कार्ड के माध्यम से खरीदारी करने पर ग्राहकों को उनके बिल में छूट दी जाती थी।
संजीव पांडे द्वारा इस योजना के तहत राशि जमा करने के बाद, बिग बाजार से उन्हें उचित लाभ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए एकपक्षीय निर्णय में बिग बाजार को आदेश दिया कि वह संजीव पांडे को 13,000 रुपये की राशि लौटाए। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया कि यदि 45 दिनों के भीतर यह राशि नहीं लौटाई जाती है, तो बिग बाजार को 6% वार्षिक ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा।
आयोग के इस निर्णय के बाद, बिग बाजार ने ब्याज सहित कुल 14,056 रुपये की धनराशि संजीव पांडे को आयोग के माध्यम से एक धनादेश द्वारा वापस की।
इस योजना में रायगढ़ के हजारों लोगों ने राशि जमा की थी, और इस फैसले के बाद उनके लिए भी यह एक राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि यह अन्य प्रभावित ग्राहकों के लिए भी एक मिसाल के रूप में काम करेगा।
Author: samachar
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