जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट
आजमगढ़ में विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय के वरिष्ठ सहायक आनंद मिश्रा के कार्यालय का ताला बुधवार को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तोड़ा गया। आरोप है कि आनंद मिश्रा पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप लगाए गए हैं और लगभग एक महीने से उनके कार्यालय का ताला बंद था। डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा के साथ ताला तोड़वाया, लेकिन इस दौरान मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं दी गई।
इस बीच, गोरखपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के कर्मी सौरभ कुमार गौड़ की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने बुधवार को खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता उमेश चंद्र राय, जो बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहां के निवासी हैं, ने 23 जुलाई 2024 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी एक जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहीत की गई थी और उनका मुआवजा 4 लाख 55 हजार 354 रुपये बकाया था।
जब शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू आनंद मिश्रा से मुआवजे के संबंध में संपर्क किया, तो उन्होंने मुआवजे का 5 प्रतिशत, यानी 22 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायत पर एक ट्रैप टीम का गठन किया गया और शिकायतकर्ता को ट्रैप टीम के साथ कार्यालय भेजा गया।
जब शिकायतकर्ता और ट्रैप टीम कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पहुंचे, तो आरोपित सौरभ कुमार गौड़ ने बताया कि आनंद मिश्रा किसी काम से बाहर गए हैं और काफी समय बाद आएंगे। उन्होंने रिश्वत की राशि देने की बात की और कहा कि काम हो जाएगा। ट्रैप टीम ने सौरभ कुमार गौड़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।
Author: samachar
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