जगदम्बा उपाध्याय की रिपोर्ट
आजमगढ़ के लालडिग्गी बंधा रोड पर स्थित एक निर्माणाधीन भवन को नियमों के विपरीत निर्माण कार्य करने के आरोप में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा सील कर दिया गया है। यह भवन श्रीमती विनीता गोयल, पत्नी श्री मधुकर द्वारा निर्मित किया जा रहा था, जो कि एडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या- 64, दिनांक 22 मई 2019 के खिलाफ था।
निर्माण कार्य के दौरान भवन मालिक ने रोड वाइडनिंग, फ्रन्ट सेटबैक, रीयर सेटबैक और साइड सेटबैक जैसे महत्वपूर्ण मानकों की अनदेखी की थी। इसके अलावा, बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल का निर्माण भी स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया जा रहा था।
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा- 28(क) के तहत कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण स्थल को सील कर दिया। इस कार्रवाई में थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की पुलिस का सहयोग लिया गया और उक्त भवन को पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया है।
यह कदम नगर नियोजन और विकास के मानकों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।
Author: samachar
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