आनंद शर्मा की रिपोर्ट
बीकानेर। पांच दिन पहले बीकानेर पुलिस की पकड़ में आई रोहिंग्या महिला रशीदा रोहिंग्या महिलाओं को बॉर्डर पार कराकर भारत लाती थी और और उनका निकाह करवाती थी। रशीदा को बीकानेर एसपी की रिपोर्ट के बाद बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। महाजन में रह रही रशीदा को बीकानेर पुलिस के हिरासत में लिए जाने के बाद एक अन्य रोहिंग्या महिला आसमा के बारे में पता चला।
पुलिस की पूछताछ में आसमा, रशीदा की बहन निकली। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख के निर्देश पर जैतसर थाना पुलिस ने उसे सूरतगढ़ तहसील के गांव सरदारगढ़ से हिरासत में लिया। आसमा उर्फ हमीदा से संयुक्त पूछताछ केन्द्र में विभिन्न एजेंसियों की पूछताछ जारी है। म्यांमार से भारत आई इस महिला का फरवरी में सरदारगढ़ के मोहम्मद अली से निकाह हुआ था।
सरगना निकली रशीदा
संयुक्त पूछताछ केन्द्र में आसमा से दो दिनों से पूछताछ चल रही है। बंगाली भाषा बोल रही आसमा से पूछताछ में कोई ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई है। उसे यहां लाने और निकाह करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका महाजन मे रह रही उसकी बहन रशीदा की रही है। रोहिंग्या महिलाओं को लाने और यहां उनका निकाह करवाने में सरगना रशीदा ही है, जो इस समय बीकानेर पुलिस की हिरासत में है। रशीदा के साथ दो और रोहिंग्या महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रशीदा का पति सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ठेकेदार के अधीन कबाड़ बीनने का काम करता है।
आठ-दस साल पहले आई
बीकानेर पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि रशीदा आठ-दस साल पहले महाजन आई थी। उसका निकाह इसी कस्बे के यासीन पुत्र गुलाम खां से हुआ। आसमा को भी वही लेकर आई और उसका निकाह करवा दिया। रशीदा को बीकानेर पुलिस ने मिलेट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर हिरासत में लिया।यह जानकारी भी मिली है कि महाजन आने के बाद रशीदा कई बार बांग्लादेश जाकर आई है। अभी वह आसमा के यहां के कागजात तैयार करवा रही थी कि मिलेट्री इंटेलिजेंस के रडार पर आ गई।
इन धाराओं में मामला दर्ज
संयुक्त पूछताछ केन्द्र बीकानेर में विभिन्न एजेंसियों की पूछताछ के बाद महाजन थाना पुलिस ने रशीदा व उसके पति यासीन खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3, 12 (1), 12 (ए), 12 (2) तथा विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है। रशीदा जनवरी 2011 में महाजन आई थी।
Author: samachar
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