सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट
देवरिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कुँवर पंकज ने बताया कि गेंहूँ की खड़ी फसल में आग लगने की घटनाओं के दृष्टिगत 30 अप्रैल तक खेतों में स्ट्रारीपर से भूसा बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, किंतु वर्तमान में गेहूं की फसल की कटाई अधिकतम् स्थानों पर हो जाने तथा कृषकों द्वारा भूसा तैयार करने हेतु स्ट्रा-रीपर की अनुमति दिये जाने की मांग के दृष्टिगत अब खेतों में स्ट्रा-रीपर से भूसा तैयार करने पर पूर्व में लगाया गया प्रतिबन्ध पूरी तरह से समाप्त किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने कृषकों से अनुरोध किया है कि खेतों में भूसा बनाने हेतु स्ट्रॉ-रीपर का प्रयोग अपेक्षित सावधानी के साथ करें, जिससे कि आग लगने के कारण किसी प्रकार की जान-माल की क्षति न हो। यह आदेश तत्काल लागू होगा।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."