Explore

Search
Close this search box.

Search

16 January 2025 4:18 pm

लेटेस्ट न्यूज़

श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति की भूमि बिक्री पर लगे आरोप बेबुनियाद, जांच में शिवकुमार तिवारी दोषमुक्त

95 पाठकों ने अब तक पढा

कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

लखनऊ, बन्थरा: श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति की भूमि बिक्री को लेकर उठ रहे सवालों की सच्चाई सामने आ गई है। राजस्व विभाग द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि समिति की भूमि से जुड़े सभी सरकारी अभिलेख नियमानुसार सही हैं। इस मामले में शिवकुमार तिवारी को दोषमुक्त पाया गया है।

जिला पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा, प्रशासन मौन

हालांकि, लखनऊ के बन्थरा क्षेत्र में जिला पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खसरा संख्या 544/2021, कुल रकबा 0.177 हेक्टेयर की यह भूमि, जहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है, अब भूमाफियाओं के कब्जे में बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह भी है कि इस कब्जे में प्रमुख नाम शिवकुमार तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी का भी शामिल है। जब इस मामले की शिकायत जिला पंचायत और राजस्व विभाग में की गई, तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। लेकिन इसके बावजूद मामले को दबाने की कोशिशें जारी रहीं।

यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, और अंतिम निर्णय आना बाकी है।

श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति की सच्चाई क्या है?

श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति की स्थापना मंदिर निर्माण के बाद समिति के प्रबंधक बालकृष्ण तिवारी पुत्र रामनारायण तिवारी द्वारा की गई थी। बालकृष्ण तिवारी के निधन (17 फरवरी 2009) के बाद, गाटा संख्या 763 पर अंकित समिति की भूमि को शिवकुमार तिवारी (पुत्र बालकृष्ण) के प्रबंधकीय नेतृत्व में 12 जून 2009 को सरकारी अभिलेखों में विधिवत दर्ज कर दिया गया था।

भूमि दान का कोई प्रमाण नहीं, सरकारी अभिलेख सही

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के नाम किसी भी दानदाता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई भूमि दान में नहीं दी गई। साथ ही, समिति या प्रबंधक द्वारा किसी भी तरह का दस्तावेजी फर्जीवाड़ा नहीं पाया गया।

शिवकुमार तिवारी ने प्रस्तुत किए वैध दस्तावेज

शिवकुमार तिवारी ने अपनी सफाई में सरकारी गजट की छायाप्रति, समिति के वायोलॉज, तथा तहसीलदार सरोजिनी नगर के आदेश (26 अगस्त 2020) की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की हैं। इन दस्तावेजों की जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति से जुड़ी भूमि के मामले में शिवकुमार तिवारी पूरी तरह निर्दोष हैं।

इस पूरे मामले में जहां एक ओर जिला पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति से जुड़ी भूमि को लेकर किए जा रहे आरोप आधारहीन साबित हुए हैं। सरकारी जांच में शिवकुमार तिवारी दोषमुक्त पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार थे।

Leave a comment

लेटेस्ट न्यूज़