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December 2, 2024 9:40 pm

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विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक

24 पाठकों ने अब तक पढा

इरफान अली लारी की रिपोर्ट

देवरिया। पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश तिवारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं डिप्टी लीगल एंड डिफेन्स काउन्सिल देवरिया ने की।

बैठक का संचालन जय प्रकाश तिवारी, संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया गया। उन्होंने एस0जे0पी0यू0 के उद्देश्यों और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सदस्यों को किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

थाना प्रभारी ए0एच0टी0यू0 राकेश सिंह ने एस0जे0पी0यू0 के कर्तव्यों और दायित्वों पर जानकारी दी। इसके अलावा, जय प्रकाश तिवारी ने विभिन्न कानूनी अधिनियमों पर चर्चा की, जैसे कि जे0जे0एक्ट-2015 और बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम-2006। उन्होंने केंद्रीय दत्तक ग्रहण अधिकरण ‘कारा’ के माध्यम से बच्चों को गोद दिए जाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी साझा की।

नशे के विरुद्ध जागरूकता

बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित युद्ध नशे के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। विशेष रूप से, स्कूलों और कॉलेजों के आस-पास शराब की दुकानों, तंबाकू और अन्य हानिकारक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

सुरक्षा प्रावधान

जय प्रकाश तिवारी ने जे0जे0एक्ट की धारा 77 और 78 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिक बच्चों को नशीली दवाओं, शराब या तंबाकू की बिक्री में संलग्न करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफ0आई0आर0) दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, पाक्सो मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति को 24 घंटे के भीतर सूचना देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

बैठक में ब्रजेश नाथ तिवारी, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड ने विधि विरुद्ध बच्चों के मामलों की समय पर तामिला कराने और सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करने पर जोर दिया। डा. संजय कुमार शर्मा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने बच्चों के उम्र परीक्षण की प्रक्रिया पर जानकारी दी। विवेकानन्द मिश्र, सदस्य बाल कल्याण समिति ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने वाले बच्चों के मामलों के बारे में बताया।

पंकज मिश्रा, श्रम विभाग ने संबंधित योजनाओं और श्रम नियमों पर चर्चा की, जबकि नीतू भारती, प्रबंधक वन स्टॉप सेंटर ने पीड़िताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के कार्य और वहां 5 दिनों तक रखने के प्रावधानों पर जानकारी दी।

अंत में, ओम प्रकाश तिवारी ने बच्चों के मामलों में विधिक सहायता प्रदान करने और जे0जे0एक्ट के अनुपालन के लिए नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी दी।

इस बैठक में अनिल कुमार सोनकर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, अखिलेश कुमार, आकाश सिंह कुशवाहा, संत राजभर (आरक्षी थाना ए0एच0टी0यू0) और अन्य सभी थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस बैठक का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में सहयोग करने का आश्वासन दिया और बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया।

samachar
Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

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