जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट
आजमगढ़। रामजतन पुत्र रामअधार निवासी रंगडीह थाना सरायमीर आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी शैलेन्द्र मिश्रा उम्र लग0 48 वर्ष पुत्र लालचन्द मिश्रा निवासी-जमेदपुर(सराई) थाना करौदी, जिला- सुल्तानपुर, रविशंकर उपाध्याय उम्र 39 वर्ष पुत्र लालचन्द उपाध्याय निवासी-चर्तुभुजपुर पोस्ट-भटौरा तुलसीपट्टी, थाना-करौदी, जिला सुल्तानपुर, रामसागर उम्र लग0 42 वर्ष पुत्र रामदास साकिन-गोपालपुर, थाना करौदी, जिला-सुल्तानपुर द्वारा अपने को एस0के0डी0 लैण्डमार्क एण्ड इन्फ्रा इस्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस पुष्पबिहार कालोनी बीना जिला-सागर (म0प्र0) 470213 जिसकी शाखा जी एफ कमला हास्पिटल नियर परमार आटो एजेन्सी जेसिज रोड जौनपुर उ0प्र0 का एम.डी. एवं डायरेक्टर व सब डायरेक्टर बताकर प्रार्थी को स्कीम के बारे मे प्रलोभन दिया तथा उपरोक्त लोगो ने कहा कि जो भी पैसा आप जमा करेगें । उसकी मैच्योरिटी होने के बाद डबल पैसा दे दिया जायेगा या आपको प्लाट दे दिया जायेगा।
प्रार्थी के परिवार वालो का फर्जी खाता बैंक शाखा जौनपुर में खोलकर अभियुक्तों ने वादी मुकदमा एवं इनके परिवार के साथ धोखाधड़ी करके फर्जी सर्टिफिकेट जारी करके 9,70,570/-( नौ लाख सत्तर हजार पांच सौ सत्तर रुपये) पैसा हड़प लिया।
इस के सम्बंध मे थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 245/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । तब से उपरोक्त अभियुक्तगण फरार चल रहे है थे ।
मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा 15-15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।
प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 15-15 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त शैलेन्द्र मिश्रा पुत्र लालचन्द मिश्रा उम्र करीब 52 वर्ष, रामसागर पुत्र रामदास उम्र 48 वर्ष ग्राम गोपालपुर सरायख्वाजा थाना करौदी कला जिला सूल्तानपुर को करछा बार्डर से पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।
Author: samachar
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