इरफान अली लारी की रिपोर्ट
फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 23 साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला न्यायालय कोर्ट- प्रथम के जज अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को दोष सिद्ध करते हुए आरोपी पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 23 साल पहले बिंदकी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में हुई थी।
अभियोजन कल्पना पांडेय ने बताया कि मलवा थाना क्षेत्र के हरवंशपुर गांव निवासी बराती लाल ने अपने बेटी मालती देवी की शादी 3 मार्च 1995 को बिंदकी कोतवाली के शाहपुर गांव के रहने वाले रामलखन के साथ की थी। शादी के समय दिए गए दान-दहेज से असंतुष्ट पति के साथ अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में 10 हजार रुपये नगदी के अलावा सोने की अंगूठी और भैंस की मांग कर रहे थे।
जहर देकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट
असमर्थता जताने पर आए दिन बेटी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 16 मई 2000 को राम लखन ने अपनी पत्नी मालती देवी को जहर देकर मार डाला। इस मामले में मृतका के पिता ने बिंदकी कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्ज शीट दाखिल किया था।
पिता समेत 5 गवाह अदालत में हुए पेश
मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में जिरह और बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका के पिता सहित 5 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने घटना का दोषी ठहराते हुए आरोपी पति 10 साल सश्रम कारावास के साथ 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Author: samachar
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