अंजनी कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट
प्रयागराज: राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के निर्माण खण्ड के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज (Prayagraj News) में करोडों रूपये का घोटाला सामने आया है। कार्यालय के उपनिदेशक निर्माण ,दो लेखाधिकारी और एक वरिष्ठ सहायक के ऊपर करोड़ों रुपये गबन करने का आरोप लगा है। कार्यालय में कुल 2 करोड़ 44 लाख 37 हजार 3 सौ 27 रुपये का गबन हुआ है।
उपनिदेशक प्रशासन कुलभूषण वर्मा ने बताया कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के उपनिदेशक (निर्माण) का क्षेत्रीय कार्यालय मण्डी परिषद मुंडेरा के अंदर बने गेस्ट हाउस में बना हुआ है। इससे पहले यह सिविल लाइन में स्थित था। कार्यालय में रवेंद्र सिंह प्रभारी उपनिदेशक निर्माण, संजीव कुमार गंगवार, मैकूलाल लेखा और संपरीक्षा अधिकारी, मंजीत सिंह वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात थे। इन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2021 से 2023 के बीच दो वित्तीय वर्ष में टेंडर मद की धनराशि और अन्य मदों से 2 करोड़ 44 लाख 37 हजार 3 सौ 27 रुपये का गबन कर लिया।
इस सम्बंध में निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने 8 अगस्त को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जांच समिति में उपनिदेशक प्रशासन कुलभूषण वर्मा अध्यक्ष, बीके अग्रवाल वरिष्ठ लेखधिकारी मुख्यालय, सदस्य और पंकज कुमार गुप्ता उपनिदेशक मुख्यालय अनुश्रवण, सदस्य के तौर पर शामिल थे। जांच समिति ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर डारेक्टर अंजनी कुमार सिंह को सौंपी दिया।
विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट में रवेन्द्र सिंह, प्रभारी उपनिदेशक – निर्माण मण्डी परिषद प्रयागराज, संजीव कुमार गंगवार तत्कालीन लेखा एवं संपरीक्षाधिकारी और मैकूलाल जोकि अब सेवानिवृत हो चुके हैं। घोटाले के दौरान वह लेखा एवं संपरीक्षाधिकारी मंडी परिषद प्रयागराज में तैनात थे। इनके अतिरिक्त निर्माण खण्ड प्रयागराज में 12 जुलाई 2022 तक कार्यरत रहे वरिष्ठ सहायक मंजीत सिंह दोषी पाया गया। इसमें से एक आरोपी मंजीत सिंह का ट्रांसफर हो चुका है। वह अब निर्माण खण्ड झांसी में पोस्ट है। मंजीत सिंह ने गबन की गई धनराशि अपनी पत्नी श्रद्धा सिंह और पत्नी के नाम फर्म प्रिया ऑटोमोबाइल और अन्य में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, बलराम सिंह के खाते में जमा की है।
विभागीय रिपोर्ट के आधार पर निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने 14 सितंबर को उपनिदेशक प्रशासन कुलभूषण वर्मा को, प्रभारी उपनिदेशक निर्माण रवेंद्र सिंह, लेखाधिकारी संजीव कुमार गंगवार, वरिष्ठ लिपिक मंजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया है।
चारों आरोपियों के खिलाफ धूमनगंज थाने में आईपीसी की धारा 420,408 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य कर रहे हैं।
Author: samachar
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