रघू यादव मस्तूरी की रिपोर्ट
अंबिकापुर छत्तीसगढ़। नशेड़ी शिक्षकों की करतूत के कारण मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। जिले के किसी इलाके में शिक्षक स्कूल में शराब पीकर पहुंच रहे हैं।
तो किसी स्कूल में शिक्षक शराब के नशे में हंगामा करते वायरल हो रहे है। हालांकि ऐसे मामले प्रकाशित होने और सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शिक्षकों पर कार्यवाही भी हो रही है। लिहाज़ा कल स्कूल के अंदर नौनिहाल स्टूडेंट्स के सामने गांजा पीने वाले गंजेड़ी प्रधान पाठक को आज जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है।
जिले के भरतपुर-सोनहत विधानसभा के अंदर आने वाले जोलगी गांव में जिस शिक्षक के पास पूरी स्कूल की ज़िम्मेदारी है। उस शासकीय प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर है। वो शिक्षा के मंदिर में कल के भविष्य कहे जाने वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने क्लास रूम में ही गांजा पीते पकड़ा गया है।
#Chhattisgarh के मनेन्द्रगढ़ ज़िले के भरतपुर ब्लाक के जोल्ही गाँव के शासकीय प्रायमरी स्कूल से गंजेड़ी शिक्षक का वीडियो वायरल.स्कूल में बैठकर बच्चों के सामने गांजा पीते नजर आए प्रधान पाठक शंभू वर्मा. और बेशर्मी तो देखिए.. @gyanendrat1 pic.twitter.com/PBGfLAYPxt
— Amitesh Pandey (@amiteshtinku) July 18, 2023
सस्पेंड क्यों हुआ हेड मास्टर
दरअसल जोलगी गांव के प्रधान पाठक शंभू दयाल वर्मा कल स्कूल टाइम में बच्चों के साथ गांजा पी रहा था। इसी दौरान गांव का ही एक युवक हेड मास्टर साहब के सामने पहुंचा। और उससे पूछा गुरू जी आप गांजा पी रहे हो। इतने में प्रधान पाठक शंभू ने बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि हाँ गांजा पी रहा हूं। लेकिन इस दौरान उस युवा ने हेड साहब की पूरी करतूत मोबाइल कैमरे में क़ैद कर ली। फिर जंगल में आग की तरह गांजा पीते हेड मास्टर की वीडियो वायरल हो गया।
डीईओ ने किया सस्पेंड
इस मामले में आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के प्रतिवेदन के आधार पर गंजेड़ी शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया है। डीईओ कार्यालय से जारी आदेश में लिखा गया है कि प्राथमिक शाला जोलगी के प्रधान पाठक शंभू दयाल शर्मा स्कूल के भीतर बच्चों के सामने गांजा का सेवन किए। ये जांच में सत्य पाया गया है। सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम [23] एवं 3 के सर्वधा विपरीत होने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम (क) के अनुसार शम्भूदयाल वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जोलगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."