राकेश तिवारी की रिपोर्ट
देवरिया। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश संख्या 2908/2023 दिनांक 16-02-2023 एवं जिला प्रशासन देवरिया के निर्देशानुसार 26 फरवरी2023 को राजकीय औद्योगिक आस्थान, पुरवॉ देवरिया में बने अवैध निर्माण एवं 60 फीट चौड़ी सड़क पर भूखण्ड संख्या एस0-1, डी0-1 एवं अंचल भारतीय प्रिंटिंग प्रेस द्वारा किये गये अतिक्रमण को जे०सी०वी० बुल्डोजर एवं पुलिस बल की मदद से ध्वस्त किया गया।
जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को स्वतः अतिक्रमण हटाने हेतु चेतावनी दी गयी थी, परन्तु न हटाये जाने की दशा में नगर पालिका देवरिया की टीम के साथ राजकीय औद्योगिक आस्थान देवरिया के प्रथम गेट के समीप 60 फीट सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ औद्योगिक आस्थान के गेट संख्या दो की ओर भूखण्ड संख्या ए-1 द्वार 30 फीट की सड़क को अतिकमित कर उस पर गेट लगा दिया गया था जिसके गेट एवं बाउण्ड्रीवाल को भी ध्वस्त किया गया साथ ही जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि अतिक्रमणकारियों पर अभियान के रूप में सक्रियता से कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं।
Author: samachar
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