सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट
पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जून माह में बेटी की शादी कराई थी। दिसंबर में लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद लड़की के पिता ने बेटी को नाबालिग बताते हुए थाने में केस दर्ज करा दिया। शादी के समय जून में बेटी को बालिग बताया था। लेकिन, दिसंबर में प्रेमी के साथ भागने पर नाबालिग होने का मामला दर्ज कराया गया। पिता की ओर से दर्ज कराए गए केस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो गया है। मामला पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला?
बिलसंडा थाना क्षेत्र के करेली चौकी के मानपुर बंडा गांव के रहने वाले एक युवक ने बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया। इसके आधार पर शाहजहांपुर जिले के सिंह होली थाना क्षेत्र के कटिया गांव निवासी विनीत मुकेश अवधेश बृजपाल और विनोद के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 10 दिसंबर को दर्ज कराए गए केस के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी विनीत को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को उसे पकड़ कर जेल भेज दिया गया। इस बीच यह मामला सामने आया कि लड़की की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई थी। इसके बाद लड़की के फर्जी आयु प्रमाण पत्र का मामला सामने आया।
जांच में सामने आई दो तरह की बातें
पुलिस की जांच में सामने आया है कि सामूहिक विवाह के समय में लड़की की उम्र 20 साल बताई गई है। बिलसंडा के एसओ अचल कुमार का कहना है कि लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की गई। निगोही के एक स्कूल की पांचवी कक्षा की टीसी के मुताबिक लड़की की उम्र 17 साल 3 महीने है। इसके आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
हालांकि, लड़की की मां अपनी बेटी को बालिग करार दे रही है। इस पूरे मामले ने पीलीभीत में चर्चा के बाजार को गरमा दिया है। सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं।
Author: samachar
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