Explore

Search
Close this search box.

Search

November 22, 2024 5:18 pm

लेटेस्ट न्यूज़

आनलाइन प्यार का आफलाइन कमाल, दुल्हनिया साथ ले गए दूल्‍हे राजा… मुंह ताकते रह गए प्‍यार के दुश्‍मन…

13 पाठकों ने अब तक पढा

विवेक चौबे की रिपोर्ट 

झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक प्रेमी की ओर से अपनी प्रेमिका के लिए दाखिल हैवियस कार्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों से बातचीत करने के बाद कहा कि दोनों बालिग हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वे एक साथ रह सकते हैं। अदालत ने उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश दिया। इसके बाद युवती अपने प्रेमी के साथ गुमला चली गई। इस दौरान उसे घर से अपना सामान लेने को कहा गया, लेकिन युवती ने अपने पिता के घर से कुछ भी लेने से इन्कार कर दिया।

प्रेमी गुमला और प्रेमिका जगन्नाथपुर की रहने वाली

सुनवाई के बाद दोनों गुमला के लिए निकल गए। युवक गुमला और युवती जगन्नाथपुर की रहने वाली है। अदालत ने दोनों को सुरक्षा प्रदान करने और साथ रहने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होने के निर्देश पुलिस को दिया है। याचिका गुमला के युवक प्रताप ने दाखिल की थी। वह अपनी बालिग प्रेमिका के साथ रहना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। युवती के घर वाले ऐसा नहीं चाहते हैं। परिजन युवती को जबरन अपने घर में रखे हैं और उससे मिलने नहीं देते हैं। उससे मोबाइल पर बात भी नहीं करने देते हैं। दोनों बालिग हैं और दोनों को कानूनी अधिकार है कि एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं।

अदालत में सुनवाई दौरान युवती के पिता ने कहा कि लड़का कुछ काम नहीं करता है, इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहते हैं। उनका दायित्व है कि वह अपनी बेटी की अच्छी जगह शादी करें। युवती अपने प्रेमी के साथ ही रहने की बात अदालत को बताई। इस पर अदालत ने उन्हें साथ रहने की बात कहते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस को दिया।

जनवरी 2022 से लड़ रहा था कोर्ट में मुकदमा

बता दें कि जनवरी 2022 में प्रताप ने झारखंड हाई कोर्ट में इसी मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी। उसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट पुनर्विचार करने को कहा था। एक सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रताप, युवती और उसके पिता को चेंबर में उपस्थित होने को कहा था। सोमवार को सभी चैंबर में उपस्थित हुए। प्रेमी की ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी ने पक्ष रखा।

इंटरनेट मीडिया से जरिए पनपा प्यार

दोनों तीन साल पहले इंटरनेट मीडिया के जरिए मिले थे। बातचीत के बाद प्रताप युवती से रांची आकर मिला। जीवनभर एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। दोनों मोबाइल के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते थे। जब उनके परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो भड़क उठे। प्रताप के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे। लेकिन युवती के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। तीन साल पहले युवती से मोबाइल छिन लिया गया। प्रताप अपने बड़े भाई के ड्राइविंग स्कूल में काम करता है।

samachar
Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

लेटेस्ट न्यूज़