आर के मिश्रा की रिपोर्ट
परसपुर गोण्डा। स्थानीय थाना क्षेत्र परसपुर अन्तर्गत लोहंगपुर निवासी पवन कुमार पुत्र रामचंदर के द्वारा न्यायालय जे0एम0 प्रथम गोण्डा को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि उसके पिता की दिमागी हालत ठीक न होने का लाभ उठाकर गाँव रामभगत ने फर्जी तरीके से बैनामा करावा लिया था। पीड़ित के मुताबिक 28 जनवरी 2022 की सुबह उसके पिता घर से निकले थे जिसके बाद कुछ पता नही चला कि वह कहाँ चले गये।पीड़ित ने नाते रिस्तेदारों समेत आस पड़ोस में काफी खोजबीन किया किन्तु कहीं भी नही मिले। 20 अप्रैल 2022 को गाँव के कुछ लोंगो के द्वारा पता चला कि उसके पिता को विपक्षीगणों ने बाग से सफेद रंग की कार से अपहरण करके ले गये है।
इस बारे में विपक्षी से पूंछे जाने पर मारपीट फौजदारी पर आमादा हो गये।इस बारे में स्थानीय थाना परसपुर को लिखित सूचना दिया। कार्यवाही न होने पे पुलिस अधीक्षक गोण्डा को भी शिकायती पत्र देकर घटना के बारे में अवगत कराया लेकिन कहीं से भी कोई समुचित कार्यवाही न किये जाने पर पीड़ित ने थकहार कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 156 (3) सीआरपीसी के तहत थाना परसपुर को उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने हेतु आदेशित किया।
इस बावत प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश एवम पीड़ित के तहरीर पर उसी के गाँव निवासी रामभगत पुत्र पाले सहित दो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जाँच की जा रही है।
Author: samachar
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