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2 February 2025 2:24 am

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शिक्षिका को प्रेमजाल में फंसाकर शोषण, शादी से इनकार, धमकी… फिर जो हुआ!

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अब्दुल मोबीन सिद्दीकी की रिपोर्ट

Sonbhadra News: महिला शोषण और ब्लैकमेलिंग का मामला, आरोपी पर केस दर्ज

सोनभद्र (दुद्धी)। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र से एक शिक्षिका के शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाए, बार-बार गर्भपात कराया और बाद में निकाह से इनकार कर दिया। जब महिला ने शादी की बात की, तो आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी।

पीड़िता की शिकायत पर दुद्धी पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 351(3), 85 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है।

शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, बार-बार कराया गर्भपात

मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली शिक्षिका तलाकशुदा है और अपने दो बच्चों के साथ सोनभद्र के दुद्धी में रहकर एक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। इसी दौरान, सहबाज आलम पुत्र तैय्यब अली, निवासी दिघुल, से उसकी पहचान हुई।

आरोप है कि सहबाज ने शादी का भरोसा दिलाकर महिला के साथ पति-पत्नी की तरह व्यवहार किया और बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला गर्भवती हुई, तो निकाह का वादा करके उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।

नोटरी पर शादी का इकरारनामा फिर भी शादी से इनकार

जब शिक्षिका ने शादी का दबाव बनाया, तो 24 फरवरी 2024 को आरोपी ने उसे दुद्धी कचहरी ले जाकर नोटरी के माध्यम से शादी का इकरारनामा लिखवा दिया। लेकिन इसके बावजूद, उसने निकाह से इनकार कर दिया और लगातार संबंध बनाता रहा।

जब महिला ने रीति-रिवाज से शादी और अपने घर ले जाने की मांग की, तो आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी।

ब्लैकमेलिंग और धमकी: आरोपी का खुलासा

पीड़िता का आरोप है कि सहबाज ने धोखे से उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे। इसके जरिए, वह उसे ब्लैकमेल कर रखैल के रूप में रहने का दबाव बना रहा था।

इस पूरे षड्यंत्र में सहबाज का भाई अफरोज आलम सहित तीन लोग शामिल बताए जा रहे हैं।

तीन आरोपियों पर केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

शिक्षिका की तहरीर के आधार पर दुद्धी पुलिस ने सहबाज आलम, उसके भाई अफरोज आलम और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 351(3), 85 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

इस केस से जुड़े अहम सवाल:

क्या आरोपी पर और कड़ी धाराएं लगाई जाएंगी?

क्या पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पाएगी?

महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे मामलों में क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए?

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