सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट
देवरिया । प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत अगले दस वर्षों में दस लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के पात्रता मानदंड
उपायुक्त उद्योग के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
आवेदक का निवास स्थान – केवल उसी जिले के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जहां वे आवेदन कर रहे हैं।
आयु सीमा – 21 से 40 वर्ष के बीच के युवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षिक योग्यता – न्यूनतम कक्षा 8वीं (जूनियर हाईस्कूल) पास होना आवश्यक है। हालांकि, इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
प्रशिक्षण की प्राथमिकता – वे उम्मीदवार जिन्होंने निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी:
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) प्रशिक्षण
दुलकिट योजना
अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना
उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण
इसके अतिरिक्त, यदि किसी आवेदक ने पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर अन्य सरकारी योजनाओं के तहत पहले से ही ब्याज या पूंजी अनुदान का लाभ लिया हो, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा।
ऋण एवं अनुदान की विशेषताएँ
योजना के अंतर्गत उद्योग और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर शत-प्रतिशत ब्याज उपादान दिया जाएगा, जो अगले चार वर्षों तक मान्य रहेगा।
टर्म लोन अनिवार्य – परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में होना आवश्यक है।
स्वयं का अंशदान
सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15%
अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 12.5%
अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन को 10% अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
मार्जिन मनी सब्सिडी – अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजना पर 10% की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो बैंक से लिंक्ड होगी।
द्वितीय चरण (विस्तारीकरण) के लिए वित्तीय सहायता
यदि कोई उद्यमी अपने पहले चरण के व्यवसाय को विस्तार देना चाहता है, तो वह अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए आवेदन कर सकता है।
पहले चरण में लिए गए ऋण को अधिकतम 7.50 लाख रुपये (या पहले से लिए गए ऋण का दोगुना, जो भी कम हो) तक बढ़ाया जा सकता है।
इस ऋण पर 50% ब्याज उपादान अगले तीन वर्षों तक मिलेगा।
हालांकि, द्वितीय चरण की परियोजनाओं में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
कौन-कौन से व्यवसाय इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे?
इस योजना के तहत तंबाकू, गुटखा, पान, पटाखों आदि के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए देवरिया जिले के जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक युवा श्री मनीष वर्मा, उपायुक्त उद्योग (मोबाइल नंबर – 9415657771) से संपर्क कर सकते हैं।
सरकार की मंशा: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना
प्रदेश सरकार की यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने, आर्थिक स्थिरता प्रदान करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से लाखों युवाओं को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी।