चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के अकबरपुर में एक निजी विद्यालय की स्थिति पर खंड शिक्षा अधिकारी ने गंभीर कार्रवाई की है।
स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी को जब पता चला कि एक विद्यालय शत्रु संपत्ति की जमीन पर संचालित हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत निरीक्षण करने का निर्णय लिया।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय संचालक मान्यता पत्र पेश नहीं कर सका, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है।
खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के गेट पर ताला डाल दिया और नोटिस चस्पा कर दी। नोटिस में उल्लेख किया गया कि यह विद्यालय उत्तर प्रदेश की आरटीई (राइट्स टू एजुकेशन) नियमावली का उल्लंघन कर रहा है और यह शत्रु संपत्ति पर संचालित हो रहा है। इसके कारण, इस विद्यालय को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है।
इसके साथ ही, खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय में पढ़ रहे 200 छात्रों के अभिभावकों को निर्देश दिया कि वे अपने बच्चों का दाखिला स्थानीय परिषदीय विद्यालयों में करा दें ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया कि सरकारी नियमों और कानूनी व्यवस्थाओं के तहत शिक्षा की गुणवत्ता और वैधता सुनिश्चित की जा रही है।
Author: samachar
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